
खानपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीना ने गुरुवार को झोलाछाप चिकित्सक को 2 साल के कारावास की सजा सुनाई।
सहायक अभियोजन अधिकारी धीरज तिवारी ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व बहड़ावदा निवासी राधेश्याम बंजारा ने जिला पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट पेश कर झोलाछाप चिकित्सक द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से उसके 7 वर्षीय पुत्र की मौत होने के मामले में परिवाद पेश किया था। इसमें परिवादी ने बताया कि उसके 7 वर्षीय पुत्र मनोज को इलाज के लिए खानपुर लाते समय पिपलाज निवासी रवि पारेता ने गलत इंजेक्शन लगा दिया। इससे बालक के शरीर में जहर फैल गया। उसे खानपुर चिकित्सालय में लाने पर गंभीर स्थिति को देखकर कोटा रैफर कर दिया। जहां इलाज पर 80 हजार खर्च करने के बाद भी बालक की मौत हो गई।
पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर अभियुक्त के दोषी पाए जाने पर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस पर न्यायालय ने2 वर्ष का कारावास व 1 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।