सहायक औषधि नियंत्रक को बनाया नोडल अधिकारी
कोटा. राज्य सरकार के आदेश की पालना में समस्त केमिस्ट एसोसिएशन एवं दवा विक्रेताओं को बिना चिकित्सकीय पर्ची लिए सामान्य सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार की दवाइयों के विक्रय को प्रतिबंधित किया है। ऐसे नागरिकों की सूचना सहायक औषधि नियंत्रक को देने के निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर ओम कसेरा के आदेशानुसार यदि कोई नागरिक बिना चिकित्सकीय पर्ची लिए सामान्य सर्दी, जुकाम खांसी, बुखार की दवा लेने मेडिकल दुकान पर आता है तो उसे दवाइयां नहीं दी जाएं। ऐसे व्यक्ति की सूचना औषधि नियंत्रण अधिकारी को देनी होगी।
जिला कलक्टर ने बताया कि नोडल अधिकारी जिले के समस्त केमिस्ट एसोसिएशन, दवा विक्रेताओं और मेडिकल स्टोर संचालकों को पाबंद कराएंगे कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी चिकित्सकीय पर्ची लिए सामान्य सर्दी, जुकाम खांसी, बुखार की दवाइयां लेने मेडिकल दुकान पर आता है उसके नाम, पता और टेलीफोन नंबर नोट करेंगे। इसके बाद क्षेत्र के औषधि नियंत्रण केन्द्र के प्रभारी को सूचित करेंगे। नोडल अधिकारी सहायक औषधि नियंत्रक प्रतिदिन की सूचना सीएमएचओ को उपलब्ध कराएंगे। विभाग की टीम ऐसे व्यक्तियों से संपर्क कर स्क्रीनिंग करेगा।