कोटा

उच्च न्यायलय का आया फरमान आज से चुकानी होगी इनको 18% GST

उच्च न्यायालय ने फरमान निकाल दिया। 8 जनवरी से 18 प्रतिशत जीएसटी देनी होगी।
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Updated: 8 Jan 2018, 6:35 PM IST
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रामगंजमंडी.

रायल्टी संग्रहण ठेकेदार सोमवार से लाइम स्टोन से भरकर आने वाले ऐसे ट्रक मालिकों से रायल्टी के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी राशि वसूल करेंगा। यह वसूली अनपेड रवन्ने पर होगी। पेड रवन्ने की राशि खदान मालिक को डेंड रेंट के लिए जीएसटी जोड़ राशि जमा करानी होगी। लाइम स्टोन पर पहले सर्विस टैक्स की वसूली होती थी। रायल्टी के साथ सर्विस टैक्स की वसूली लेने के खिलाफ माइंस ओवर एसोसिएशन की संस्थाओं ने उच्च न्यायालय में वाद दायर करके इसको रोकने की मांग की थी। स्थगन आदेश मिलने पर खदान मालिकों ने इस राशि को जमा कराना बंद कर दिया था।

उच्च न्यायालय का फैसला जब देश में जीएसटी लागू होने के बाद आया तो अब सभी खदान मालिकों से उसकी वसूली करने का आदेश पारित हुआ। प्रदेश से निकलने वाले सभी खनिज पर रायल्टी राशि का 18 प्रतिशत जीएसटी चार्ज भी वसूले जाने लगा। रामगंजमंडी व झालावाड़ क्षेत्र से निकलने वाले लाइम स्टोन पर रायल्टी के साथ जीएसटी वसूलने का आदेश एक जनवरी को आया तो रायल्टी संग्रहण करने वाले ठेकेदारों ने जीएसटी नंबर लेकर इसकी वसूली की प्रक्रिया 8 जनवरी से प्रारंभ करने का फरमान निकाल दिया।

मालिक को मुजरा
जीएसटी का मुजरा खदान मालिक को रिर्टन भरते समय रिफंड मिलेगा। रायल्टी पर जीएसटी लागू होने का सारा दायित्व खदान मालिक पर आएगा तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ेगा।

कितना भार
लाइम स्टोन खदानों से भरकर आने वाली गाडिय़ों में सामान्यत 15 टन पत्थर आता है। 18 प्रतिशत जीएसटी राशि रायल्टी के साथ वसूलने पर 342 रुपए अतिरिक्त खदान मालिक को भुगतने पड़ेंगे। प्रतिफुट पर इसकी लागत 23 पैसे आएगी।

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दो तरह के रवन्ने, दो तरह से वसूली
रामगंजमंडी व झालावाड़ जिले की लाइम स्टोन खदानों में दो तरह के रवन्ने खनिज विभाग द्वारा ऑन लाइन जारी किए जाते हैं। एक रवन्ना डेंड राशि जमा कराने के बाद जारी किया जाता है जिसमे डेंड राशि के बराबर के रवन्ने जारी होते हैं जिसको पेड रवन्ने की श्रेणी का कहा जाता है। इस तरह के रवन्ने लेते समय डेंड रेंट की कुल राशि का 18 प्रतिशत जीएसटी कर खदान मालिक को पहले जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद उसे रवन्ने जारी होंगे। इस रवन्ने से पत्थर भरकर निकलने वाली गाडिय़ों को किसी तरह का जीएसटी शुल्क रायल्टी संग्रहण चेकपोस्ट पर नहीं कटाना पड़ेगा, लेकिन अनपेड रवन्ने से निकलने वाले पत्थर से भरे ट्रक चालकों को कुल रायल्टी राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी चेकपोस्ट संबंधित रायल्टी संग्रहण करने वाले ठेकेदार के नुमाइंदों को अदा करनी पड़ेगी।

सोमवार से करेंगे वसूली
रायल्टी संग्रहण ठेकेदार प्रबंधक दारासिंह ने बताया कि रायल्टी की कुल राशि पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूली के आदेश आ चुके हैं। सोमवार से इसकी वसूली अनपेड रवन्ने पर की जाएगी। पेड रवन्ने पर खनिज विभाग जीएसटी राशि वसूलेगा।

ठेकेदार अनपेड रवन्ने पर वसूल करेगा राशि
अधीक्षण अभियंता पीएल मीणा का कहना है कि रायल्टी पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने का आदेश रायल्टी संग्रहण ठेकेदार को भेज दिया है। एक जनवरी को यह आदेश आया था। संबंधित ठेकेदार को इसे भेज दिया गया है। अनपेड रवन्ने पर वह वसूली करेंगा।

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8 Jan 2018, 6:35 PM IST
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