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UPI Limit Increase: यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव, 24 घंटे में कर पाएंगे इतना ट्रांजेक्शन, 15 सितंबर से लागू

UPI Limit: इस बदलाव का कारण इस साल आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। ऐसे में बड़ी धनराशि का डिजिटल भुगतान करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए यह सीमा बढ़ाई गई है।

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Sep 05, 2025
UPI Transactions Limit(Image-Freepik)

UPI Transactions Limit: पेमेंट सिस्टम को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। इससे करोड़ों देशवासी को फायदा होने जा रहा है। अब UPI से प्रतिदिन ट्रांजेक्शन के लिमिट को बढ़ा दिया गया है। National Payments Corporation of India (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से जुड़ी ट्रांजेक्शन लिमिट में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कुछ खास कैटेगरीज के अंतर्गत, UPI से प्रतिदिन 10 लाख रुपये तक का भुगतान किया जा सकेगा। यह नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू होगा। अब तक की बात करें तो UPI के माध्यम से सामान्यत: अधिकतम 1 लाख रुपये प्रतिदिन ट्रांसफर किए जा सकते थे। लेकिन अब इसमें अब्दलाव कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत टैक्स पेमेंट, बीमा प्रीमियम, लोन EMI, क्रेडिट कार्ड बिल, निवेश और डिजिटल सेविंग्स जैसे ट्रांजेक्शन पर यह लिमिट बढ़ा दी गई है और यह लिमिट बढ़ाकर 10 लाख तक कर दी गई है।

UPI Limit Increase: क्यों करना पड़ा बदलाव

इस बदलाव का कारण इस साल आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। ऐसे में बड़ी धनराशि का डिजिटल भुगतान करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए यह सीमा बढ़ाई गई है। अब एक बार में 5 लाख रुपये और पूरे दिन में 10 लाख रुपये तक का UPI ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा। यह नई सीमा केवल Person-to-Merchant (P2M) लेनदेन पर लागू होगी। यानी जब आप किसी अधिकृत व्यापारी, बैंक, सरकारी पोर्टल या वित्तीय संस्था को भुगतान करते हैं। वहीं, Person-to-Person (P2P) ट्रांजेक्शन की सीमा अभी भी पहले की तरह 1 लाख रुपये प्रतिदिन ही बनी रहेगी।

UPI Transactions Limit: नई UPI लिमिट किन क्षेत्रों में लागू होगी?

श्रेणीएक ट्रांजेक्शन की सीमाप्रति दिन की अधिकतम सीमा
टैक्स भुगतान (MCC 9311)₹5 लाख₹10 लाख
बीमा व कैपिटल मार्केट निवेश₹5 लाख₹10 लाख
लोन EMI व B2B कलेक्शन₹5 लाख₹10 लाख
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट₹5 लाख₹6 लाख
विदेशी मुद्रा (FX रिटेल)₹5 लाख-
डिजिटल सेविंग्स व FD₹5 लाख-
Updated on:
06 Sept 2025 09:23 am
Published on:
05 Sept 2025 06:40 pm
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