
लखनऊ जेल से लाया गया सीबीआई स्पेशल कोर्ट। व्यापारी मोहित जायसवाल अपहरणकांड, मारपीट में अतीक अहमद और उसके बेटे उमर पर आरोप तय।
अतीक अहमद वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश
सीबीआई की विशेष अदालत ने अतीक अहमद और उसके बेटे उमर अहमद पर रंगदारी वसूली के लिए अपहरण, लूट,साजिश में शामिल आरोप किए तय। अतीक अहमद साबरमती जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुआ पेश, फारूख और उमर अहमद लखनऊ जेल से हुए पेश।
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यह लगी है धाराएं
147/149/329/364A /386/394/411/420/467/468/471/506/120B आईपीसी में आरोप तय। 364 ए में भी आरोप तय। इसमें मृत्यु दण्ड की सजा का है प्रावधान।
यह था पूरा मामला
लखनऊ के कृष्णा नगर निवासी कारोबारी मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल में पीटने का आरोप। जबरन तमाम दस्तावेज पर साइन करने का आरोप। आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी कोर्ट कर चुकी है खारिज। दिसंबर 2018 में हुई थी वारदात। मामले में सीबीआई ने की थी जांच।
अगली सुनवाई 21 अप्रैल को
अब अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट ने आरोप किए तय।