प्रदेश सरकार की ओर से 18 साल से कम उम्र के बच्चों को हर महीने 4000 रुपये की मदद राशि दी जाएगी। आइए जानते हैं कौन-से बच्चे इस Sponsorship Yojana का लाभ उठा सकते हैं।
जिंदगी में कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और अक्सर बचपन से ही संघर्ष के दिन शुरू हो जाते हैं। ऐसे में सरकार समय-समय पर लोगों के लिए योजनाएं लाती रहती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की Sponsorship Yojana भी बच्चों के लिए ही है। इस योजना के तहत बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
Sponsorship Yojana 2025 भारत के बाल कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग की ओर से शुरू की गई एक सरकारी योजना है। यह योजना उन बच्चों के लिए है, जिनकी जीवन स्थिति कठिन है। इसके जरिए सरकार उन बच्चों को 4000 रुपये दे रही है, ताकि उनका पालन पोषण आसानी से हो सकें।
पात्रता में वे बच्चे शामिल हैं, जिनके माता-पिता का निधन हो चुका हो या जिनकी मां तलाकशुदा हो या परिवार से अलग हो चुकी हो। इसके अलावा, वे बच्चे भी पात्र हैं जिनके माता-पिता या उनमें से कोई एक गंभीर या जीवन-घातक बीमारी से पीड़ित हो। वे बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो बेघर हैं, निराश्रित हैं या विस्थापित परिवार के साथ रह रहे हैं। बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल श्रम, या बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चे भी इस योजना के पात्र हैं।
इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुए हैं, दिव्यांग हैं, लापता हैं, या घर से भागे हुए हैं। इसके साथ ही वे बच्चे जिनके माता-पिता में से कोई एक कारागार में बंद है, या जो एचआइवी एड्स से प्रभावित हैं, वे भी इसका लाभा ले सकते हैं।
Sponsorship Yojana में वे बच्चे भी शामिल किए गए हैं, जिनके माता-पिता आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, या जिन्हें सहायता एवं पुनर्वास की जरूरत है। वे बच्चे, जो फुटपाथ पर रहते हैं, या जिनका शोषण या उत्पीड़न किया गया है, भी योजना के लाभार्थी बन सकते हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों की उम्र 1 से 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में, अभिभावकों की वार्षिक आय 72,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह सीमा 96,000 रुपये सालाना है। हालांकि, यदि बच्चे के माता-पिता दोनों का निधन हो चुका हो या वैध संरक्षक का कोई और कारण हो, तो आय सीमा का यह नियम लागू नहीं होगा।
माता-पिता या अभिभावक व बच्चे का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, अभिभावक का मृत्यु प्रमाण पत्र, शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र। इन पत्रों से सरकार यह सत्यापित करती है कि आवेदन पत्र में दिया गया नाम सभी जरूरी दस्तावेजों में वही है या नहीं।
Sponsorship Yojana में आवेदन करने के लिए आपको एक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले, आपको संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर आपको "अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप स्कीम" का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आवेदन फॉर्म दिखेगा। आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी। इसके बाद, आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
अंत में, आवेदन पत्र को ध्यान से एक बार चेक करें और सुनिश्चित करें कि सारी जानकारी सही है। फिर, "सबमिट" बटन पर क्लिक करके आप अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं।