लखनऊ

कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

लखनऊ हाईकोर्ट (Lucknow Highcourt) की लखनऊ पीठ ने हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) हत्याकांड केे आरोपी युसुफ खाँ (Yusuf Khan) को जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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Mar 26, 2021
Kamlesh Tiwari Murder
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लखनऊ. लखनऊ हाईकोर्ट (Lucknow Highcourt) की लखनऊ पीठ ने हिन्दू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) हत्याकांड केे आरोपी युसुफ खाँ (Yusuf Khan) को जमानत पर रिहा करने से इंकार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को यह आदेश आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया। राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए अपर शाशकीय अधिवक्ता प्रथम राव नरेंद्र सिंह का कहना था कि वर्ष 2019 में राजधानी के नाका हिंडोला थाना क्षेत्र में कमलेश तिवारी की घर में चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई थी। जिसमें, आरोपी ने हमलावरों को असलहे मुहैया कराये थे। उन्होंने कहा की आरोपी के खिलाफ 10 केसों का आपराधिक इतिहास है और उसकी वजह से शहर की कानून व्यवस्था खराब हुई लिहाजा वह जमानत पर रिहा किए जाने लायक नहीं है।

अदालत ने कहा कि आरोपी के आपराधिक इतिहास व अपराध में उसकी सन्लिप्तता को देखते हुए उसको जमानत पर रिहा किए जाने का कोई अच्छा आधार नहीं है। ऐसे में उसकी जमानत अर्जी खारिज की जाती है।

Published on:
26 Mar 2021 09:44 pm