लखनऊ

ओबीसी आरक्षण को नया विधेयक लाई सरकार,हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

OBC Reservation Bill:सरकार ने हाईकोर्ट में कहा है कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक ले आए हैं। हाईकोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण तय करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

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Nov 07, 2024
उत्तराखंड सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर नया विधेयक लाई है

OBC Reservation Bill:निकाय चुनाव को लेकर सरकार ओबीसी आरक्षण का नया विधेयक लाई है। उत्तराखंड सरकार की ओर से ये जानकारी नैनीताल हाईकोर्ट को दी गई है। मामले की सुनवाई जारी रखते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति बीएस वर्मा की आरक्षण संबंधी रिपोर्ट आज पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि निकायों में आरक्षण तय करने के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट शासन को मिल चुकी है। इसके बाद राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए नया विधेयक ले आई है। हाईकोर्ट ने सरकार को कमेटी की रिपोर्ट लिखित रूप में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दायर हुई है जनहित याचिका

याचिकाकर्ता रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में आरक्षण निर्धारित कर रही है। वर्ष 2018 के निकाय चुनाव इसी आधार पर कराए गए थे, लेकिन वर्तमान में पहाड़ के बजाय उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में ओबीसी का वोट बैंक बढ़ा है। ऐसे हालात में ओबीसी आरक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी थी, जिसमें आपत्तियां मांगी गई थीं। अब इन आपत्तियों का निस्तारण हो चुका है।

Updated on:
07 Nov 2024 02:21 pm
Published on:
07 Nov 2024 02:17 pm
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