देश भर में हर कोई इन कम टैक्स बचाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाते रहते हैं। टैक्स कसल्टेंट एडवोकेट जितेंद्र वर्मा की पत्रिका डॉट कॉम से विशेष बात चीत। जिससे डबल फायदा होगा। टैक्स की बचत भी होगी और एक नई फिक्स इन कम भी आ सकती है।
पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
लखनऊ. देश भर में हर कोई इन कम टैक्स बचाने के लिए कई तरह की तरकीब अपनाते रहते हैं। टैक्स कसल्टेंट एडवोकेट जितेंद्र वर्मा की पत्रिका डॉट कॉम से विशेष बात चीत। जिससे डबल फायदा होगा। टैक्स की बचत भी होगी और एक नई फिक्स इन कम भी आ सकती है। इसमें सबसे बेहतर और आसान तरीका 80 C / 80 G में निवेश या PPF / LIC की पॉलिसी लेना। इन दो सबसे आसान तरीकों से टैक्स नहीं कटेगा।
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income tax /strong> बचाने का सबसे बढ़िया तरीका 80C में निवेश है. इसमें 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है. यदि सैलरी पाने वाला PPF, LIC जैसे प्रोडक्ट में निवेश करता है तो भी टैक्स बचेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा.
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Income Tax बचाने का अच्छा तरीका नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS में निवेश है. इसमें इनवेस्टमेंट भी रिटर्न के साथ-साथ टैक्स छूट मिलती है।
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80 CCD (2D) में मिलने वाली छूट है. इसमें अलग-अलग Pension fund में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं.
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24 B आपकी मुश्किल और हल कर देगा. घर खरीदने या बनाने के लिए होम लोन (Tax benefit on home loan) लेकर इसमें टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं. लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है.
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80D में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम Health Insurance Premium) दिखाकर टैक्स छूट ली जा सकती है. अलग-अलग इंश्योरेंस की लिमिट भी अलग है.
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80U के तहत 40% और 80% दिव्यांगों को इनकम टैक्स में छूट (Income Tax exemption) मिलती है.
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80G के तहत टैक्सपेयर्स (Taxpayers) चैरिटी करके भी इनकम टैक्स में छूट क्लेम कर सकते हैं.