लखनऊ

Kisan Diwas: पेंशन से लेकर फसल बीमा तक, किसानों के लिए 3 बड़ी सरकारी योजनाएं? 6% ब्याज पर इस स्कीम से मिलेगा लोन

Government Schemes For Farmers: जानिए, पेंशन से लेकर फसल बीमा तक, किसानों के लिए 3 बड़ी सरकारी योजनाओं कौन सी हैं? साथ ही उस सरकारी स्कीम के बारे में जिसके जरिए किसान केवल 6% ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं।

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Dec 23, 2025
किसानों के लिए 3 बड़ी सरकारी योजनाएं कौन सी हैं? फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Government Schemes For Farmers: राष्ट्रीय किसान दिवस हर साल पूरे देश में 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद देश की अर्थव्यवस्था में किसानों की अहम भूमिका को सम्मान देना और भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को स्मरण करना है। किसान दिवस पर आपको बताते हैं किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं के बारे में।

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मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana)

उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं संचालित कर रही है। इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को मिलने वाले ऋण पर ब्याज दर घटाकर केवल 6 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से किसानों पर वित्तीय बोझ कम होगा और उन्हें खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में अधिक सहूलियत मिलेगी।

3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवधि के लिए ले सकते हैं लोन

पहले मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसानों को 11 से 11.5 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर ऋण लेना पड़ता था। इस योजना के अंतर्गत किसान 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। अब CM योगी आदित्यनाथ ने 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना की ब्याज दर घटाकर केवल 6 प्रतिशत करने की घोषणा की है। साल 2026 से पहले किसानों को दी गई यह राहत उनके लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। इस योजना के तहत किसान सहकारी ग्राम विकास बैंक (https://upsgvb.in/index.php) के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसानों के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: लोन आवेदन प्रक्रिया (स्टेप-बाय-स्टेप)

चरणप्रक्रिया का विवरण
स्टेप–1: आवेदनसहकारी बैंक की शाखा से 200 रुपये में आवेदन फॉर्म खरीदें।
आवेदन फॉर्म पर किसान की फोटो लगाकर सभी जरूरी जानकारी भरें।
लेटेस्ट खसरा-खतौनी और अन्य आवश्यक दस्तावेज फॉर्म के साथ जमा करें।
फॉर्म जमा करते समय 3 रुपये सदस्यता शुल्क देना होगा।
एडवांस अंशधन के रूप में 100 रुपये जमा कराए जाएंगे।

स्टेप–2: जांच, स्वीकृति और शुल्क

प्रक्रियाविवरण
आवेदन की जांचबैंक अधिकारी आवेदन की वेरिफिकेशन करते हैं और प्रोजेक्ट अप्रेजल तैयार किया जाता है।
लोन स्वीकृतिजांच में सब कुछ सही पाए जाने पर लोन राशि मंजूर की जाती है।
स्वीकृति पत्रलोन स्वीकृत होने पर LSO (Loan Sanction Order) जारी किया जाता है।
अंशधन जमालघु व सीमांत किसान से 5% और अन्य किसानों से 6% अंशधन लिया जाता है।
उदाहरण1 लाख रुपये के लोन पर 5,000 रुपये अंशधन जमा करना होगा।
प्रशासनिक शुल्कयह शुल्क भी किसान से लिया जाता है।

प्रशासनिक फीस का विवरण

किसान श्रेणीप्रशासनिक शुल्क
लघु व सीमांत किसानलोन राशि का 0.5% या अधिकतम 1,000 रुपये (जो कम हो)
अन्य किसानलोन राशि का 1% या अधिकतम 2,000 रुपये

अन्य आवश्यक शर्तें

विवरण
लोन के लिए 2 गवाहों की आवश्यकता होगी
खेत के अलावा भवन, जमीन या दुकान के लिए भी लोन लिया जा सकता है

लोन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवश्यक दस्तावेज
आवेदन फॉर्म
वर्तमान फसल वर्ष की खसरा-खतौनी या किसान बही
किसान की 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो
आधार कार्ड
राशन कार्ड
केवाईसी फॉर्म (बैंक शाखा से उपलब्ध)

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN Yojna)

यह एक केंद्र सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में, हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीट प्रकोप और फसल रोगों से होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। इस योजना के तहत किसानों को बहुत कम प्रीमियम दर पर फसल का बीमा कराया जाता है, जिससे आपदा की स्थिति में उन्हें मुआवजा मिल सके।

योजना में फसल के अनुसार प्रीमियम दर तय की गई है।

खरीफ फसलों के लिए किसानों को केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है।

रबी फसलों के लिए यह प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत रखी गई है।

बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों को अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होता है।

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY)

यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान स्वेच्छा से पंजीकरण करा सकते हैं। योजना के तहत किसान को कार्यकाल के दौरान नियमित अंशदान करना होता है। 60 साल की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी किसान को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके।

यह योजना पूरी तरह योगदान आधारित है। किसान की उम्र के अनुसार उसे हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का अंशदान करना होता है। किसान जितनी राशि जमा करता है, केंद्र सरकार भी उतनी ही रकम पेंशन फंड में योगदान करती है।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर योजना में नामांकन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जरूरी होता है। एक बार पंजीकरण पूरा होने के बाद किसान का मासिक योगदान बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से कटता रहता है।

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