लखनऊ

मथुरा हादसे के बाद प्रदेश सरकार सख्त: सभी एक्सप्रेसवे के लिए जारी की गई स्पीड लिमिट, मनमानी गति पर रोक

Mathura accident, government takes strict action मथुरा में दर्दनाक हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की गति कम कर दी गई है। लिमिट से अधिक गति में चलने पर चालान किया जाएगा।

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Dec 17, 2025
फोटो सोर्स- मथुरा पुलिस)

Mathura accident, government takes strict action मथुरा सड़क दुर्घटना के बाद प्रदेश सरकार एक्शन में है। अब सभी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड को तय कर दिया गया है। अब गाड़ियां 120 की स्पीड पर नहीं चल पाएंगी। जगह-जगह यूपीडा के कर्मचारियों को लगाया जाएगा। जिसके माध्यम से गाड़ियों की स्पीड पर नजर रखी जाएगी। लिमिट से अधिक स्पीड पर चलने पर दो से चार हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। प्रदेश सरकार इस संबंध में गाइडलाइन जारी करने जा रही है। इधर मथुरा में बस में मरने वालों की संख्या 18 हो गई। जिसमें अभी तक केवल 3 की शिनाख्त हुई है।

मरने वालों की संख्या 18 हुई

उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस-वे पर घने कोहरे के कारण स्लीपर बस चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। बस की स्पीड कम होते ही पीछे चल रही 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक बस में आग लग गई। घटना के समय यात्री सो रहे थे। उन्हें भागने का भी मौका नहीं मिला। घटना में 18 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा घटना के बाद काफी सख्त हैं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सड़क प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर टीम तैनात की जाए। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जहां पर भी जरूरत हो रिफ्लेक्टर लगाए जाएं। यूपीआईडी के कर्मचारी को जगह-जगह तैनात किया जाए। क्रेन और एंबुलेंस को भी मौके पर रखा जाए। टोल प्लाजा के लाउडस्पीकरों से चालकों को सावधान किया जाए कि आगे का रास्ता कैसा है?

भारी और हल्के वाहनों की स्पीड पर लगाया गया अंकुश

अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस की अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। जबकि कार और जीप की अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। यमुना एक्सप्रेसवे में ट्रक और बस की अधिकतम गति 50 किलोमीटर है। जबकि कार-जीप की अधिकतम गति 75 किलोमीटर निश्चित की गई है। इसी प्रकार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक और बस के लिए अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और कार-जीप के लिए अधिकतम गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी गति पर अंकुश

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी भारी मोटर वाहनों की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटे रखा गया है। जबकि हल्के मोटर वाहनों की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। स्पीड के निरीक्षण के लिए यूपीडा की टीम लगाई जाएगी। अभी तक एक्सप्रेसवे पर कार और जीप की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी।

Updated on:
17 Dec 2025 09:09 pm
Published on:
17 Dec 2025 09:07 pm
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