NHAI के ऐसे बहुत से नियम हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं। इन्हीं में से एक नियम Toll Tax को लेकर है। इस नियम के मुताबिक एक इलाके में रहने वाले लोग टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल सकते हैं। ऐसे में उनके फास्टैग एकाउंट से टोल टैक्स का कोई चार्ज नहीं कटेगा। जानिए क्या है ये नियम और किस पर लागू होता है।
Toll Tax Rule: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर आपका घर किसी टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर की परिधि में हैं तो आपको नेशनल हाईवे पर चलते हुए संबंधित टोल प्लाजा पर बार-बार टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नियम के मुताबिक 20 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोगों का 300 रुपये में और 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वालों का महज 150 रुपये में मंथली फास्टैग बन सकता है। जिसके बाद हर बार वे टोल प्लाजा पर बिना रुके निकल सकते हैं। ऐसे में उनके फास्टैग एकाउंट से टोल टैक्स का कोई चार्ज नहीं कटेगा। यानि महज 300 रुपये महीने में एक बार भरकर अनलिमिटेड ट्रिप का आनंद ले सकते हैं।
ऐसे बनेगा मंथली फास्टैग
गूगल मैप पर यदि निर्धारित सीमा की परिधि में एड्रेस आता है तो ही मंथली पास से फ्री टोल की सुविधा मिल पाती है। 150 रुपये और 300 रुपये का मंथली फास्टैग बनवाने के लिए वाहन की आरसी और मालिक का आधार कार्ड टोल प्लाजा के काउंटर पर जमा कराना होगा। मंथली फास्टैग यानी लोकल इनेबल के लिए आरसी का एड्रेस पोर्टल पर डालकर जांचा जाता है।
20 दिन के टोल में एक महीने कर करेंगे सफर
एनएचएआई द्वारा तय स्लैब के अनुसार, 20 दिन का टोल देकर वाहन मालिक महीना भर टोल क्रॉस कर सकते हैं। यानी पास का जो रेट है, वह अप एंड डाउन के 20 दिनों के टोल टैक्स के बराबर है। एनएचएआई के नियमों के अनुसार, मंथली फास्टैग से फ्री टोल की सुविधा केवल स्थानीय लोगों के लिए है। यदि कोई दूसरे जिले या 20 किलोमीटर से बाहर की परिधि का रहने वाला है, तो उसे अलग से मासिक पास बनवाना होगा।