लखनऊ

Electricity Connection Hassle-Free: बिजली कनेक्शन अब और भी आसान: जानिए नए नियम, चार्ज और आवेदन प्रक्रिया

New Electricity Connection: अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नया घरेलू बिजली कनेक्शन पाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। सरकार और बिजली कंपनियों द्वारा प्रक्रिया में पारदर्शिता, चार्ज की स्पष्टता और डिजिटल सुविधाएं जोड़ी गई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को तेज़, सरल और सस्ती सेवा का लाभ मिलने लगा है।

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Jul 18, 2025
जानिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देय चार्ज और नई प्रक्रिया की पूरी जानकारी फोटो सोर्स : Patrika

Electricity Connection Hassle-Free:  देशभर में बिजली उपभोक्ताओं को अब नए घरेलू कनेक्शन के लिए लंबी प्रक्रिया और अस्पष्ट शुल्क संरचना से राहत मिलने जा रही है। बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा हाल ही में लागू की गई पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी नीति के अंतर्गत, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए घरेलू बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल, स्पष्ट और सुलभ हो गई है। साथ ही शुल्क (चार्जेस) की दरें सार्वजनिक कर दी गई हैं, ताकि उपभोक्ता बिना किसी भ्रम के आवेदन कर सकें।

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नई प्रणाली में पारदर्शिता और सुविधा का समावेश

राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार बिजली वितरण कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि वे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखें। इसके अंतर्गत सभी चार्जों की जानकारी अब DISCOM की वेबसाइट, लोक सेवा केंद्रों और बिजली कार्यालयों में स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है। आवेदनकर्ता ऑनलाइन पोर्टल या नजदीकी कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।

शहरी क्षेत्र के लिए देय चार्ज

  • शहरी क्षेत्रों में नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए चार्ज इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:
  • प्रोसेसिंग शुल्क: ₹100 (गैर-वापसी योग्य)
  • सर्विस लाइन चार्ज / उपभोक्ता योगदान शुल्क: ₹500 से ₹2,000 तक (लोड के अनुसार)
  • सुरक्षा निधि (Security Deposit): प्रति किलोवाट ₹300 से ₹500 तक
  • (उदाहरण: 2kW के लिए ₹600–₹1000)
  • मीटर चार्ज (यदि उपभोक्ता से वसूला जाए): ₹600–₹1000
  • GST: लागू दर के अनुसार (वर्तमान में 18%)
  • इस प्रकार, एक सामान्य 1kW–2kW घरेलू कनेक्शन हेतु कुल देय राशि ₹1500 से ₹3500 के बीच हो सकती है।

ग्रामीण क्षेत्र के लिए देय चार्ज

  • ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सहूलियत दरों के तहत देय राशि अपेक्षाकृत कम रखी गई है:
  • प्रोसेसिंग शुल्क: ₹50
  • सर्विस लाइन चार्ज: ₹200–₹1000
  • सुरक्षा निधि: ₹200 प्रति किलोवाट
  • मीटर चार्ज (यदि लागू हो): ₹400–₹700
  • GST: अतिरिक्त
  • ग्रामीण उपभोक्ताओं को 1kW घरेलू कनेक्शन हेतु औसतन ₹800 से ₹2000 तक खर्च करना पड़ सकता है।

क्या है आवेदन की प्रक्रिया

नए कनेक्शन के लिए अब आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। उपभोक्ता निम्नलिखित माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन: DISCOM की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से
  • लोक सेवा केंद्र (CSC): ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन जमा किया जा सकता है
  • विद्युत उपकेंद्र/सब-स्टेशन: जहां पर उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से जाकर फॉर्म भर सकता है

आवश्यक दस्तावेज

  • पहचान पत्र (आधार कार्ड / वोटर आईडी / ड्राइविंग लाइसेंस)
  • निवास प्रमाण पत्र
  • संपत्ति स्वामित्व पत्र या किरायानामा
  • पासपोर्ट साइज फोटो

समय सीमा और निगरानी

बिजली नियामक आयोग द्वारा तय मानकों के अनुसार, आवेदन स्वीकार होने के 7 से 15 कार्यदिवस के भीतर नया कनेक्शन प्रदान करना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर उपभोक्ता को मुआवजा दिलाने का भी प्रावधान है।

उपभोक्ता के हित में नई पहलें

  • ऑनलाइन ट्रैकिंग: उपभोक्ता अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
  • SMS और ईमेल अलर्ट: आवेदन की स्थिति में बदलाव पर उपभोक्ता को सूचित किया जाता है।
  • ऑनलाइन भुगतान सुविधा: सभी चार्ज अब ऑनलाइन भुगतान से संभव हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है।
  • “नो ब्राइब” नीति: प्रत्येक कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर और शिकायत रजिस्टर उपलब्ध है, जिससे किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी की सूचना दी जा सकती है।

विशेष रियायतें और सरकारी योजनाएं

सरकार द्वारा बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग, विधवाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई विशेष रियायतें लागू की गई हैं:

  • बीपीएल परिवार: ₹125 तक में 1kW का कनेक्शन
  • मुख्यमंत्री विद्युत योजना / सौभाग्य योजना: निशुल्क कनेक्शन (कुछ राज्यों में)
  • प्राथमिक स्कूल और पंचायत भवनों को प्राथमिकता

उपभोक्ताओं से अपील

बिजली विभाग द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिकृत माध्यमों से ही आवेदन करें। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति से पैसे न दें और न ही नकद में कोई भुगतान करें। भुगतान की रसीद अवश्य लें और शिकायत होने पर DISCOM की शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करें।

  • हेल्पलाइन नंबर एवं वेबसाइट जानकारी (राज्यवार जोड़ें, जैसे):
  • मध्यप्रदेश: mpwz.co.in | हेल्पलाइन: 1912
  • उत्तर प्रदेश: uppcl.org | टोल फ्री: 1800-180-8752
  • छत्तीसगढ़: cspdcl.co.in | टोल फ्री: 1912

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