लखनऊ

गाड़ियों पर होने वाले चालान माफ, Yogi सरकार ने जारी किए नए नियम

Fine Waived off on Vehicles- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाड़ियों पर होने वाले चालान को लेकर राहत भरे नियम जारी किए हैं। नए नियम से वाहन स्वामियों के लिए टैक्स संबंधित नियम आसान हो जाएंगे।

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Jun 14, 2022
Challan File Photo

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गाड़ियों पर होने वाले चालान को लेकर राहत भरे नियम जारी किए हैं। नए नियम से वाहन स्वामियों के लिए टैक्स संबंधित नियम आसान हो जाएंगे। दरअसल, योगी सरकार कॉमर्शियल वाहनों के बकाया टैक्स और जुर्माने को सुलझाने के लिए ओटीएस (OTS Yojana) योजना लेकर आई है। इसके तहत जुर्माने को पूरी तरह माफ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे 20 लाख कॉमर्शियल वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा।

किसे मिलेगा योजना का लाभ

योजना का लाभ सभी बकाया टैक्स वाले वाहन स्वाममियों को दिया जाएगा। योजना के तहत एक अप्रैल, 2020 या इससे पहले पंजीकृत वाहनों को अधिसूचना जारी होने की तारीख से पांच महीने तक के लिए नियम व शर्तों के तहत छूट दी जाएगी। प्रदेश में कॉमर्शियल वाहनों के लिए टैक्स जमा करने की व्यवस्था अलग-अलग है। मसलन बसों का टैक्स हर महीने जमा होता है, चार पहिया टैक्सियों का तीन महीने में, तिपहिया व माल वाहनों का वार्षिक कर जमा होता है। बार-बार टैक्स जमा होने के कारण इसमें नियमितता नहीं होती। इसके चलते कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स का बकाया ज्यादा हो जाता है। कॉमर्शियल वाहनों की आयु सीमा निर्धारण में भी एक समानता नहीं होती।

पुराने वाहनों का रखरखाव महंगा

वाहनों के पुराने हो जाने पर उसका रखरखाव महंगा हो जाता है। लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ती। इस कारण उनके वाहन पर टैक्स भी बढ़ता है और जुर्माना भी बढ़ता जाता है। यहां तक कि वाहन की आयु अधिक होने, संचालन न होने के कारण, अस्तित्वहीन हो जाने, दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद भी वाहनों का पंजीकरण कार्यालय में निरस्त न होने के कारण विभाग के कागजों में उसका बकाया और जुर्माना बढ़ता रहता है। ऐसे सभी मामलों में योजना का लाभ दिया जाएगा।

Published on:
14 Jun 2022 08:29 pm
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