UP Women Empowerment: उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए 'शी-बॉक्स' पोर्टल शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों का गठन अनिवार्य किया गया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
UP Women Protection She Box: उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के त्वरित और गोपनीय निवारण के लिए 'शी-बॉक्स' (SHe-Box) पोर्टल को सशक्त बनाया है। यह पोर्टल महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार, राज्य के सभी सरकारी और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों (Internal Committees - IC) का गठन अनिवार्य किया गया है। अब तक 84 विभागों ने इन समितियों का गठन कर उनकी जानकारी शी-बॉक्स पोर्टल पर अपलोड कर दी है। यह व्यवस्था प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू की गई है।
शी-बॉक्स पोर्टल की विशेषताएं: यह एक सिंगल-विंडो ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है।
गोपनीयता और निगरानी: सरकार ने सभी जिलों में इस अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को सौंपी है। इसके अलावा, असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों की मदद भी ली जाएगी।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान: महिला कल्याण विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि हर संस्था समिति का गठन करे, शिकायतें दर्ज की जाए और उनका निपटारा समय पर हो। यदि कोई संस्था इस आदेश की अवहेलना करती है तो उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम: यह पहल न केवल सरकारी बल्कि निजी क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए भी उपलब्ध है। विशेष बात यह है कि यह पोर्टल छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए आवाज उठाने का एक गोपनीय व सशक्त माध्यम बनेगा।
शी-बॉक्स यानी Sexual Harassment electronic Box भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करना है।
नोट: उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पोर्टल को और व्यापक बनाने के लिए जिला स्तर पर निगरानी की व्यवस्था भी की है और सभी संस्थानों में आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य कर दिया है।