UP unlock from 1 June guidelines. 600 से ज्यादा कोरोना सक्रिय केस वाले 20 जिलों में कोई छूट नहीं.
लखनऊ. UP unlock from 1 June guidelines. जून में उत्तर प्रदेश के अनलॉक (UP corona curfew update) करने की व्यवस्था कर दी गई है। अब सप्ताह में पांच दिन ही बाजार खुलेंगे। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी (UP weekend lockdown) रहेगी। वहीं बाकी दिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही बाजारों के खुलने की इजाजत होगी। कन्टेनमेंट जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। दुकानों में दुकानदार और खरीदार का मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगा। उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। यह छूट 600 से अधिक कोविड सक्रिय केस वाले 20 जिलों को नहीं दी गई है। वहां पहले की तरह पाबंदी रहेंगी।
20 जिलों में कोई छूट नहीं-
जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के बीस जिलों में फिलहाल कोई छूट नहीं होगी। इन जिलों में कोरोना सक्रिय केस 600 से अधिक हैं। ऐसे में यहां कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन जिलों में मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर व देवरिया शामिल हैं। जैसे ही यहां छह सौ से कम एक्टिव केस होंगे, वहां आदेशानुसार छूट दे दी जाएगी। ऐसे ही अन्य जिलों में जहां, केस बढ़ेंगे, वहां छूट खत्म हो जाएगी।
50 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे दफ्तर-
फ्रंटलाइन वर्कर के सरकारी विभागों में सौ फीसदी कर्मतचारियों की उपस्थिति रहेगी। बाकी सरकारी दफ्तरों में 50 फीसदी कर्मचारी ही आ सकेंगे। निजी कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए बोला गया है। औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे, यहां कर्मचारियों को आईडी से साथ ही आना होगा।
निम्म बिंदुओ में जानें आदेश-
- स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी।
- बैंक, बीमा कंपनियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलने की इजाजत होगी।
- रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी।
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में अधिकतम पांच लोगों के जाने की ही अनुमति होगी।
- शादी समारोह व अन्य आयोजनों में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
- अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को साफ-सफाई व सैनिटाइजेशन के साथ बंद स्थानों पर ही खोलने की अनुमति होगी। खुले में बेचने की इजाजत नहीं।
- मॉल व जिम बंद रहेंगा।