लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला; स्कूल वाहनों में CCTV अनिवार्य, 3 महीने की डेडलाइन

उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन के प्रमुख सचिव लक्को वेंकटेश्वरलू ने स्कूल वाहनों के लिए गाइडलाइन जारी की है।
2 min read
Jan 02, 2024
school_bus_cctv_guideline.jpg

उत्तर प्रदेश परिवहन के प्रमुख सचिव की ओर से बड़ा आदेश जारी किया है। स्कूली वैन और बसों में अब अनिवार्य सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान करना होगा। शासन से जारी आदेश में सीसीटीवी लगाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है।
बच्चों की सुरक्षा जरुरी
स्कूली छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव परिवहन लक्को वेंकटेश्वरलू की और से जारी इस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 के नियम 222 के तहत स्कूल वैन और बसों में अनिवार्य सीसीटीवी कैमरों का प्रावधान होगा। इस प्रावधान में स्कूली बच्चों के लिए उपयोग की जा रही वैनों के साथ बसें भी शामिल हैं।

3 महीने की डेडलाइन
जारी आदेश के अनुसार वाहनों में सीसीटीवी लगवाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट के साथ वैन के मालिकों की भी जिम्मेदारी होगी कि इस आदेश का पालन समय से कर लिया जाए।


कानून में यह है प्रावधान

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम(UPMVA), 1998 में कहा गया है कि बसों और वैन को पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और ‘स्कूल बस’ शब्द को आगे और पीछे दोनों तरफ लिखा जाना चाहिए। वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं लगाए जा सकते और ना ही आपात स्थिति के लिए उनमें अलार्म सायरन लगाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि वाहनों में अग्निशामक यंत्र, जीपीएस ट्रैकिंग और एक परिचारक भी होना चाहिए।


किये जाते रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम
पहले भी परिवहन विभाग ने कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और स्कूलों से अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह भी किया है। साथ ही स्कूली बसों और वैनों में भी CCTV लगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरा लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है। इसके लिए तीन महीने का समय है। - सहायक आरटीओ सियाराम वर्मा

Published on:
02 Jan 2024 12:44 pm