महासमुंद

क्या आपकी गाड़ी भी लिस्ट में है? एक अनदेखी लापरवाही… और 10 हजार का लग जाएगा झटका, रहें अलर्ट

HSRP News: महासमुंद जिले में वाहन सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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क्या आपकी गाड़ी भी लिस्ट में है? एक अनदेखी लापरवाही... और 10 हजार का लग जाएगा झटका, रहें अलर्ट(photo-patrika)

HSRP News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में वाहन सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिले में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन वाहनों में यह विशेष नंबर प्लेट नहीं पाई जाएगी, उन पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

HSRP News: सघन चेकिंग अभियान की तैयारी

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जल्द ही सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। चेकिंग के दौरान बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग का कहना है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन चोरी, तस्करी और फर्जी नंबर प्लेट के मामलों पर रोक लगाने में मददगार साबित होती है।

1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों पर नियम लागू

विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों में एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य है। बिना इस नंबर प्लेट के वाहन का ट्रांसफर या बिक्री भी मुश्किल हो सकती है।

कम खर्च, भारी जुर्माना

  • एचएसआरपी लगवाने का खर्च चालान की तुलना में काफी कम है।
  • दोपहिया वाहन: किटमेंट लगभग 500 रुपये, जुर्माना 1000 रुपये तक
  • चार पहिया वाहन: किटमेंट लगभग 800 रुपये, जुर्माना 5000 से 10,000 रुपये तक

फरवरी से गांव-गांव लगेंगे विशेष शिविर

परिवहन विभाग ने बताया कि किसान वर्तमान में खेती और धान खरीदी में व्यस्त हैं, इसलिए फरवरी माह से ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में ग्रामीणों को जागरूक करने के साथ उनके क्षेत्र में ही नंबर प्लेट लगाने की सुविधा दी जाएगी।

लक्ष्य के मुकाबले बेहद धीमी प्रगति

जिले में कुल 1,78,677 वाहनों में एचएसआरपी लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अप्रैल 2025 से शुरू हुए अभियान के तहत अब तक 25,420 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 20,629 वाहनों में ही प्लेट लगाई जा सकी है। अभी भी 1,58,048 वाहन बिना एचएसआरपी के हैं।

प्लेट टूटने या गिरने पर अपनानी होगी प्रक्रिया

यदि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट टूट जाती है या गिर जाती है, तो वाहन मालिक को पहले थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। रिपोर्ट के बाद ही नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी।

Updated on:
11 Jan 2026 01:37 pm
Published on:
11 Jan 2026 01:36 pm
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