मेरठ

‘यह सजा जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो, उतना अच्छा है’, पति को मारकर नीले ड्रम में भरने वाली मुस्कान केस के फैसले पर बोले राजपूत

Surendra Rajput on Muskan Sahil Meerut Case: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सजा पर जल्द अमल होना चाहिए और अदालत का फैसला कई लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है।
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Oct 14, 2026
Meerut Blue Drum Murder Case
ब्लू ड्रम केस में फांसी के फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। फोटो-IANS

Surendra Rajput on Muskan Sahil Meerut Case: मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा सुनाए जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दोनों दोषियों को दी गई सजा पर जल्द अमल होना चाहिए। उनके मुताबिक, अदालत का यह फैसला कई लोगों की उम्मीदों के अनुरूप है।

सुरेंद्र राजपूत ने कहा, ''यह सजा जितनी जल्दी एग्जीक्यूट हो, उतना अच्छा है। जज का सुनाया गया फैसला कई लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है।''

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजपूत ने कहा, '' कहीं ना कहीं जिन लोगों ने रिश्तों को शर्मसार किया वो अपनेआप में मानवता को शर्मसार करता है। उन्होंने कहा कि जज सहाब का फैसला कई लोगों की उम्मीदों के मुताबिक है।''

3 मार्च 2025 को हुई थी सौरभ राजपूत की हत्या

मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च 2025 को हुई थी। हत्या के बाद उनके शव के पांच टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में भर दिया गया। इसी घटना के कारण यह मामला ब्लू ड्रम हत्याकांड के नाम से चर्चित हुआ।

पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद जुलाई 2025 में जिला अदालत में मामले का ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद 30 सितंबर को अदालत ने मुस्कान और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया।

सरकारी वकील ने की थी मृत्युदंड देने की मांग

दोषियों को सजा सुनाए जाने से पहले सरकारी वकील केके चौबे ने अदालत से मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड देने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता का हवाला देते हुए दोनों को कड़ी सजा देने की पैरवी की।

वहीं, बचाव पक्ष की वकील रेखा जैन ने मुस्कान की पारिवारिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए अदालत से कम सजा देने की अपील की थी। उन्होंने बताया था कि मुस्कान की दो बेटियां हैं और उसके माता-पिता बुजुर्ग हैं।

मुस्कान और साहिल पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना

अभियोजन पक्ष के वकील विजय बहादुर के मुताबिक, अदालत ने मुस्कान और साहिल दोनों को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

सजा का ऐलान होने के बाद दोनों दोषियों के रोने की बात सामने आई। फैसले के दौरान अदालत परिसर में वकीलों और मीडियाकर्मियों की भीड़ जुटी रही। सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। अदालत के इस फैसले के साथ ही मामले में सजा सुनाए जाने की प्रक्रिया का एक अहम चरण पूरा हुआ।

Updated on:
14 Oct 2026 08:20 pm
Published on:
14 Oct 2026 07:57 pm