31 जनवरी तक आंगनवाड़ी को खोलने का आदेश। कंटेनमेंट जोन इस फैसले के दायरे से बाहर।
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों को सुप्रीम कोर्ट ने खोलने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 31 जनवरी तक आंगनवाड़ी सेवाओं को खोलने का फैसला लें। इस फैसले से कंटेनमेंट जोन के बाहर रखा गया है। इससे पहले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने केंद्र से आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक हलफनामा दायर करने को कहा था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आंगनवाड़ी केंद्रों को दोबारा खोलने की मांग की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्रों को कोरोना के चलते बंद कर दिया गया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने दीपिका जगतराम साहनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के द्वारा देशभर में बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हर दूसरे हफ्ते पौष्टिक भोजन मुहैया कराने को कहा था।