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लालू की जमानत का सीबीआई ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दी थी देवघर कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा मामला समान अपराध के लिए लालू यादव को भी मिले 5 साल की सजा

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। शीर्ष अदालत ने यह नोटिस सीबीआई की अपील पर जारी किया है। इस मामले में जांच एजेंसी ने रांची हाईकोर्ट द्वारा लालू को जमानत देने का विरोध किया है। बता दें कि रांची हाईकोर्ट ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू को जमानत दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। सीबीआई द्वारा दायर अपील पर कोर्ट ने लालू से जवाब मांगा। आपको बता दें कि 12 जुलाई, 2019 को हाईकोर्ट ने लालू को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में जमानत दी थी।

यह मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।

दरअसल, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में वह डेढ़ साल से जेल में है। करीब आधी सजा वह काट चुके हैं।

लालू प्रसाद ने इसी आधार पर जमानत देने के लिए याचिका दायर की थी। आधी सजा काटने पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई दोषियों को जमानत दी है। इसी को आधार बनाते हुए लालू प्रसाद ने जमानत याचिका दायर की थी और जमानत पाई थी।

इसी मामले में सीबीआई की ओर से पहले ही एक याचिका दायर की गई थी। इसमें हाईकोर्ट से साढ़े तीन साल की सजा को बढ़ाने का आग्रह किया गया था। सीबीआई का कहना है कि लालू के साथ अन्य कई आरोपियों को पांच साल की सजा सुनाई गई थी। लालू पर भी वही आरोप हैं। इस कारण उनकी सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करनी चाहिए।

Updated on:
14 Feb 2020 02:38 pm
Published on:
14 Feb 2020 02:37 pm
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