
नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संकट ( Coronavirus Crisis ) के बीच केंद्र सरकार ( Central Goverment ) ने शॉपिंग मॉल्स ( Shopping Malls ) को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि सरकार ने यह अनुमति कुछ जरूरी नियम और शर्तों के आधार पर दी हैं। स्वास्थ्य एंव कल्याण मंत्रालय ( Union Ministry of Health and Family Welfare ) की ओर से गुरुवार को इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। नई गाइडलाइन ( New guideline ) के अनुसार अब शॉपिंग ( Containment Zone ) मॉल्स में 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के नहीं आने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सरकार के आदेश के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन में से बाहर के ही शॉपिंग मॉल्स और होटल खोलने की इजाजत दी गई है।
रेस्टोरेंट के लिए जारी दिशा निर्देश
1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
2. फेस कवर / मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य
3. हाथों को 40 से 60 मिनट तक साबुन से धोया जाए। सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का इस्तेमाल
4. कोरोना वायरस संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत राज्य व जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना
5. थूकने पर प्रतिबंध
6. आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल