कोरोना संकट के बीच लोगों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट समेत तमाम जरूरी दस्‍तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है
नई दिल्ली। देशभर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बार फिर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य डॉक्युमेंट्स जैसे- ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट आदि की वैधता बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी है। ऐसे में अगर इससे पहले अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य मोटर व्हीकल डॉक्युमेंट एक्सपायर हो रहे हैं तो उसका चालान नहीं कटेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक जिन दस्तावेजों की वैधता 31 मार्च 2021 तक या उससे पहले समाप्त हो जाते हैं, वे सभी 31 मार्च 2021 तक वैध माने जाएंगे। मंत्रालय ने आज इस संबंध में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निर्देशिका भी जारी किया है।
बता दें मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत व्हीकल्स के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या अन्य दस्तावेज होने अनिवार्य हैं। अगर इनमें से एक भी दस्तावेज़ नहीं होता तो चालान कट जाता है।