विविध भारत

पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, सेंट्रल विस्टा को मिली हरी झंडी

सेंट्रेल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी।

less than 1 minute read
Jan 05, 2021
पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ी राहत देते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी हैै। सेंट्रेल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है। जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दाखिल की गई थी।

कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह से नियमों के अनुरुप माना है। कोर्ट ने अपने फैसले में लैंड यूज चेंज करने के आरोप के कारण से सेंट्रल विस्टा की वैधता पर सवाल खड़े करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित कर रखा है।

सेंट्रल विस्टा मामले में जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सबके सामने रखा।तीनों जजों ने आपसी सहमति से माना कि सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को पूरी तरह से बरकरार रखते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए विरासत संरक्षण समिति की मंजूरी आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना समर्थकों को समिति से अनुमोदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

Updated on:
05 Jan 2021 12:01 pm
Published on:
05 Jan 2021 11:15 am
Also Read
View All
Naib Tehsildar Beaten Case: राजस्व अधिकारी रहे हड़ताल पर, कलेक्टर से भाजपा विधि प्रकोष्ठ बोला- यह गैर कानूनी, करें कठोर कारवाई

Meteorological: अंबिकापुर मौसम विज्ञान केंद्र में लगा ईआरएम सिस्टम, अब गामा रेडिएशन की रियल टाइम में होगी निगरानी, सीधे बार्क पहुंचेगा डेटा

IG Donated Blood: आईजी पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, बोले- मेरा खून निकालिए, मैं रक्तदान करने आया हूं

चिनाब का पानी राजस्थान लाने की तैयारी, लाहौल घाटी में चेनाब-ब्यास लिंक पर 2352 करोड़ से होगा काम

Buddheshwar Story: सडक़ हादसे ने छीनी बुद्धेश्वर की जिंदगी की रफ्तार, 7 साल से वेतन नहीं, व्हीलचेयर पर पहुंचा कलेक्टर के पास