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टिक टॉक बैन मामला: SC का मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई

टिक बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई
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Updated: 15 Apr 2019, 3:45 PM IST
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नई दिल्ली। टिक टॉक ( Tik Tok ) बैन मामले में सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सोमवार को हुई इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक बेंच ने की। अदालत ने इस मामले की सुनवाई आने वाले 22 अप्रैल यानि बुधवार को निर्धारित की है।

मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई

वहीं, मंगलवार को इस मामले की सुनवाई मद्रास हाई कोर्ट में की जानी है। ऐसे में शीर्ष अदालत ने इसके एक दिन बाद की तारीख सुनवाई के लिए तय की है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने इस चाइनीज वीडियो पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया था। बता दें कि इससे पहले ऐप पर बैन लगाने के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर हुई थी। इसमें मद्रास हाईकोर्ट ( Madras High Court ) के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, तब SC ने केस की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है।

केंद्र सरकार को बैन लगाने के निर्देश

इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप 'टिक-टॉक' पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा था। कोर्ट ने मीडिया को भी टिक टॉक पर बने वीडियो का प्रसारण न करने के निर्देश दिए थे। अदालत के मुताबिक यह ऐप युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है। वहीं बैन विवाद के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में से टिक टॉक से जुड़ा एक मामला आया है। यहां 19 साल के एक युवक की उसके दोस्त ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सलमान और उसके दो दोस्त टिक टॉक वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाते-बनाते एक ने पिस्तौल निकाली और सलमान पर तान दी। चंद सेकंड्स में अचानक सलमान पर गोली चल गई। जबकि दूसरा दोस्त वीडियो बनाता रहा।

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15 Apr 2019, 3:45 PM IST
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