मुंबई

लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा! खाते में खटाखट जमा हो रहें 1500 रुपये, सरकार ने निभाया वादा

Maharashtra Ladli Behna Yojana : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थी और पात्र महिलाओं के खातों में जून 2025 तक 12 किस्तों के कुल 18000 रुपये जमा किए जा चुके हैं। जबकि 13वीं किस्त आज भेजी जा रही है।

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Aug 08, 2025
Ladki Bahin Yojna Update

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत जुलाई महीने की 13वीं किस्त पात्र महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो गया है। इस योजना का उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिसके लिए हर महीने 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने पहले ही आश्वासन दिया था कि रक्षाबंधन से पहले जुलाई का भुगतान लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जुलाई माह की किस्त के लिए 2,984 करोड़ का आवंटन किया है।लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत जून 2025 में करीब 2.25 करोड़ पात्र महिलाओं को 1500 रुपये की सम्मान निधि वितरित की गई।

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26 लाख लाडली बहनों की जांच

योजना के नियमों के अनुसार, एक ही परिवार की अधिकतम दो महिलाओं को इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जांच में सामने आया है कि कई परिवारों में दो से अधिक महिलायें योजना का लाभ ले रहीं है। इस वजह से राज्यभर में लगभग 26 लाख महिलाओं की जांच की जा रही है। यदि किसी परिवार में दो से अधिक महिलाएं लाभ लेती पाई गईं तो अतिरिक्त लाभार्थियों को भुगतान रोक दिया जाएगा।

योजना के मौजूदा लाभार्थी

वर्तमान में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ 2 करोड़ 25 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है। साथ ही, वे महिला किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना और नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना का लाभ ले रही हैं, उन्हें इस योजना के तहत 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं।

रक्षाबंधन से ठीक पहले आने वाली यह किस्त राज्य की करोड़ों महिलाओं के लिए आर्थिक राहत और खुशी लेकर आई है, हालांकि जांच पूरी होने के बाद कई महिलाओं को इस योजना से बाहर किया जाएगा।

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने खुद पुष्टि कि की 'लाडकी बहीण योजना' के तहत 26 लाख 34 हजार लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की उन्हीं महिलाओं को देने का नियम तय किया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हैं, जो 18 से 65 वर्ष की आयु की हैं, जिनके पास आधार और पैन कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट हैं। इसके अलावा भी लाभार्थी बनने के लिए कई शर्ते हैं।

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Updated on:
08 Aug 2025 08:29 pm
Published on:
08 Aug 2025 08:15 pm
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