मुंबई से सटे डोंबिवली से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। रोड रेज विवाद में चाकू के हमले से जख्मी युवक पेट से निकली आंत को हाथ में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां के डॉक्टरों ने उसे दूसरे हॉस्पिटल जाने को कहा। उसी अवस्था में ऑटो रिक्शा से शख्स दूसरे हॉस्पिटल गया और भर्ती हुआ।
मुंबई से सटे डोंबिवली से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। यहां रोड रेज विवाद में चाकू से जख्मी एक व्यक्ति की पेट से आंत बाहर आ गई। इसके बाद जख्मी व्यक्ति आंत को हाथ में पकड़कर इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचा, जिसे देखकर सभी हैरान हो गए। रविवार रात को डोंबिवली के मनपाड़ा में नेपच्यून हॉस्पिटल के पास हर्षद के मिनी ट्रक ने केबल आपरेटर पंडित म्हात्रे की कार को टक्कर मार दी।
हर्षद के साथ उसके चाचा बंडू रसल भी गाड़ी पर सवार थे। इसके बाद पंडित म्हात्रे ने गाड़ी रोककर बहसबाजी करने लगा और हर्षद को अपशब्द बोलने लगा। बहसबाजी बढ़ता देख हर्षद के चाचा बंडू रसल ने पंडित म्हात्रे को समझाने का प्रयास और हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की भी बात कही। यह भी पढ़ें: मुंबई में बहुत जल्द खुलने वाले हैं 200 से अधिक फ्री हेल्थ क्लीनिक, बिना पैसा खर्च किए होंगे 139 मेडिकल टेस्ट
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने बताया कि इसके बावजूद पंडित म्हात्रे नहीं माना और बहसबाजी करता रहा। इसके बाद म्हात्रे ने फोन करके कुछ लोगों को मौके पर बुला लिया। थोड़ी देर में मौके पर तीन लोग पहुंचे। जिसके बाद उन लोगों ने हर्षद और बंडू के साथ मारपीट करने लगे। अपने बचाव में हर्षद ने भी हमला किया, जिसके बाद म्हात्रे चिल्लाते हुए अपनी कार की तरफ गया और चाकू निकालकर हर्षद पर हमला कर दिया। हमले में हर्षद गंभीर रुप से घायल हो गया और उसकी आंत बाहर आ गई।
बीच बचाव के लिए एक शख्स आगे आया तो म्हात्रे ने उसपर भी चाकू से हमला कर दिया और जांघ काट दी। इसके बाद अपनी आंत को हाथ में लेकर हर्षद पास के नेप्च्यून हॉस्पिटल पहुंचा। लेकिन वहां डॉक्टरों ने हर्षद को ममता हॉस्पिटल जाने की सलाह दी। हर्षद अपने चाचा के साथ उसी अवस्था में रिक्शा से ममता हॉस्पिटल गया और भर्ती हो गया। फिलहाल हर्षद आईसीयू में भर्ती है, लेकिन खतरे से बाहर हैं।
बता दें कि मनपाड़ा थाना के पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़ित शख्स के शिकायत के बाद पंडित म्हात्रे और तीन अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपितों पर आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने वाला अंतरराष्ट्रीय अपमान), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में मुख्य आरोपित म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।