Pan Card और Aadhar Card को Link कराना है काफी जरूरी, 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई है डेट Online किया जा सकता है चेक, लिंक ना होने पर ऑनलाइन प्रोसेस से हो सकता है लिंक
नई दिल्ली। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ( Income Tax Department ) की ओर से कहा गया था कि आईटीआर ( ITR Filing ) भरने से पहले से आपको हर किसी को अपने आधार कार्ड ( Aadhar Card ) की जानकारी देनी होगी। वैसे सरकार की ओर से पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक ( Aadhar card And Pan Card Link ) कराने की डेट को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return ) भरना है तो पहले ही चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं। इसे ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। अगर नहीं है तो ऑनलाइन और लिंक भी किया जा सकता है। आइए आपको भी बताते हैं क्या है पूरा प्रोसेस।
ऑनलाइन चेक करें पैन आधार लिंकिंग स्टेटस
- पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं।
- क्विक लिंक्स पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा, जिसपर क्लिक करें।
- नया पेज खुलेगा और आपसे पैन और आधार नंबर मांगा जाएगा।
- नंबर डालने के बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा कि यह लिंक है या नहीं।
ना होने पर ऑनलाइन करें पैन-आधार लिंक
- इनकम टैक्स डिपार्टमें की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं।
- क्विक लिंक्स पर लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर क्लिक करना है।
- अब आपके कंप्यूटर पर स्क्रीन पर एक नया पेज खुल जाएगा।
- यहां आपसे पैन और आधार की जानकारी मांगी जाएगी।
- पूरा प्रोसेस करने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।
- आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
एसएमएस से भी हो जाएगा पैन आधार लिंक
- अगर आपका पैन और आधार नहीं लिंक है तो रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज के जरिए भी यह काम कर सकते हैं।
- अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टाइप करें UIDPAN।
- उसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर टाइप करें।
- फिर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें।
- उसके बाद 567678 या 56161 पर मैसेज को सेंड कर दें।
- मैसेज टाइप करने के दौरान स्पेस का इस्तेमाल नहीं होगा।
- एक साथ में लिखना है UIDPAN बिना स्पेस के साथ आधार नंबर बिना स्पेस के साथ पैन नंबर।
तब नहीं होगा आपका पैन और आधार लिंक
- अगर आपके पैन और आधार पर नाम समेत अन्य जानकारियों में अंतर होगा तो पैन-आधार लिंक नहीं होगा।
- ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि पैन और आधार में नाम के अक्षर सही हों।
- अगर पैन में कुछ गड़बड़ है तो उसे आप NSDL की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं।
- अगर आधार की जानकारी में गड़बड़ है तो UIDAI की वेबसाइट पर जाकर ठीक कर सकते हैं।
- यह प्रक्रिय ऑनलाइन है और ओटीपी के माध्यम से सबकुछ आसानी से हो जाता है।
- इसलिए पहले पैन और आधार की जानकारी को ठीक से जांच ले फिर लिंक करने के लिए बैठें।