सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैंकों में आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बैंकों में आधार कार्ड के प्रयोग को लेकर बनी भ्रम की स्थिति पर यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने स्पष्टीकरण दिया है। uidai ने कहा है कि सब्सिडी और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों को बैंक में आधार कार्ड का eKYC कराना होगा। UIDAI ने कहा है कि बैंक अन्य ग्राहकों के लिए आधार कार्ड की फिजिकल यानी हार्ड कॉपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, यह ग्राहकों पर निर्भर करेगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वे बैंक को आधार कार्ड उपलब्ध कराते हैं या नहीं।
बैंकों और आरबीआई को भेजा पत्र
UIDAI के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले एक समाचार एजेंसी ने कहा है कि आधार कार्ड के इस्तेमाल को लेकर UIDAI ने बीते सप्ताह ही बैंकों और आरबीआई को पत्र भेजा है। UIDAI ने यह पत्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी सलाह लेने के बाद लिखा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों के आधार इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराते हुए कल्याणकारी योजनाओं में इसके इस्तेमाल की इजाजत दी है।
एेसे कर सकते हैं वेरिफिकेशन
अधिकारी का कहना है कि UIDAI ने बैंकों को सूचित कर दिया है कि वह सरकारी सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले ग्राहकों का वेरिफिकेशन करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य ग्राहकों की वेरिफिकेशन QR कोड और ऑफलाइन आधार के जरिए की जा सकती है। हालांकि, इसके लिए ग्राहकों की मंजूरी जरूरी है।