बीमित परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करेगी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
नागौर. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना बीमित परिवारों को आर्थिक सम्बल प्रदान करेगी।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक महेशचन्द शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक सम्बल प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यपाल द्वारा एक मई से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है। इसमें चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के जन आधार कार्ड में अंकित परिवार के समस्त सदस्य (एक वर्ष तक आयु का नव शिशु भी) सम्मिलित है। योजना में सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरने, मकान ढहने, डूबने, रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव, बिजली के झटके से तथा जलने के कारण होने वाली मृत्यु, क्षति दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राशि 5 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा इन में से कोई दो की पूर्ण क्षति पर राशि 3 लाख रुपए एवं हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति पर राशि 1.5 लाख रुपए का आर्थिक सम्बल जन आधार कार्ड में दर्शाए गए मुखिया को देय होगा।
दुर्घटना में मृत्यु अथवा क्षति की स्थिति में परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति दुर्घटना तिथि से 30 दिन की अवधि में पूर्ण की जाएगी। दावा पोर्टल पर सबमिट करने पर जनआधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भिजवाया जाएगा, जिसे सबमिट करने पर पोर्टल द्वारा ऑथेंटिकेशन कर लिए जाने पर दावा पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। वांछित दस्तावेज दावेदार द्वारा ऑनलाइन ही अपलोड किए जाएंगे। दावा दर्ज होने के बाद बीमाकर्त्ता द्वारा दावे का परीक्षण कर पॉलिसी के परिपेक्ष्य में उचित पाए जाने के आधार पर दावा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।