भारत सरकार ने काफी समय से लोगों को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए कह रखा है। कई बार इस काम की तारीख तय करके उसे बढ़ाया जा चुका है। अब सरकार ने इस काम के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई नुकसान होंगे।
क्या आपने अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक करवाया हुआ है? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो आपको जल्द ही ऐसा कर लेना चाहिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना ज़रूरी है। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। सरकार पहले भी कई बार आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने का मौका दे चुकी है। पर जिन लोगों ने अभी तक यह काम पूरा नहीं किया है, उनके पास एक और मौका है।
⦿ पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, जिससे वित्तीय लेन-देन प्रभावित होंगे।
⦿ आयकर रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
⦿ टैक्स रिफंड प्रोसेस नहीं होगा और कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
⦿ TDS/TCS की दर दोगुनी हो जाएगी, जिससे ज्यादा टैक्स कटेगा।
⦿ फॉर्म 26AS में TDS/TCS क्रेडिट नहीं दिखेगा और सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे।
⦿ फॉर्म 15G/15H सबमिट नहीं कर पाएंगे, जिससे TDS से छूट नहीं मिलेगी।
⦿ बैंक अकाउंट खोलना या डेबिट/क्रेडिट कार्ड जारी कराना मुश्किल होगा।
⦿ म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में निवेश या SIP शुरू/बंद नहीं कर पाएंगे।
⦿ 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश डिपॉजिट या ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
⦿ सरकारी सेवाएं जैसे पासपोर्ट, सब्सिडी या नया पैन कार्ड प्राप्त करना कठिन हो जाएगा।