Bihar CMO Nitish Kumar Receives Bomb Threat : इस मेल में एक स्थान पर ‘अलकायदा ग्रुप’ भी लिखा हुआ है।” इस प्रकार की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाना एक संज्ञेय अपराध है। इस अपराध के लिए ईमेल भेजने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा- 351(2) एवं (3) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-68 (1) के तहत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
Bihar CMO Nitish Kumar Receives Bomb Threat : बिहार के मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। रविवार को यहां बताया कि इस वर्ष 16 जुलाई को मुख्यमंत्री कार्यालय बिहार, पटना को ईमेल भेज कर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सचिवालय थाना में थानेदार संजीव कुमार के स्वलिखित बयान के आधार पर ईमेल भेजने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही ईमेल भेजने वाले की पहचान कर ली गई है। सूत्रों ने बताया कि ईमेल भेजने वाले की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। गिरफ्तारी के लिए आवश्यक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
अनुसंधान के क्रम में यह भी बात सामने आयी है कि ईमेल भेजने वाले व्यक्ति ने अपने परिचितों को फंसाने के लिए ऐसा किया है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है, “मैं संजीव कुमार पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सचिवालय थाना, जिला पटना के पद पर पदस्थापित हूं। 02 अगस्त 2024 को सचिवालय थाना में अपना बयान दर्ज करता हूं कि 16 जुलाई 2024 को एक ईमेल आईडी ‘एसीएचडब्ल्यू@जीमेलडॉटकॉम’ से सीएमओ बिहार, पटना के कार्यालय के ई-मेल आईडी पर एक मेल आया, जिसमें सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
इस मेल में एक स्थान पर ‘अलकायदा ग्रुप’ भी लिखा हुआ है।” इस प्रकार की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाना एक संज्ञेय अपराध है। इस अपराध के लिए ईमेल भेजने वाले के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा- 351(2) एवं (3) और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा-68 (1) के तहत औपचारिक प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।