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Big Accident : चंडीगढ़ में पलट गई टॉय ट्रेन, Video में देखिए किस तरह से मासूम की तड़पकर हुई मौत

Big Accident : चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने टॉय ट्रेन के चालक और कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने टॉय ट्रेन भी जब्त कर ली है और एलांते माल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

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Big Accident : चंडीगढ़ के एलांते मॉल में शनिवार को टॉय ट्रेन के एक डिब्बे के पलट जाने से एक 11 वर्षीय बालक की मौत हो गयी, जबकि उसका भाई घायल हो गया। मृतक की पहचान पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर जिले के 11 वर्षीय बालक शाहबाज सिंह के तौर पर हुई है। इस हादसे में बालक के सिर पर गहरी चोट लग गयी थी और उसे जीएमसीएच-32 पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिवार ने मॉल के प्लाजा क्षेत्र में रात 9.15 बजे टॉय ट्रेन की सवारी के लिये टिकट खरीदा था। परिवार सियाना गांव से सप्ताहांत मनाने के लिए आया था।

हादसे के वक्त ट्रेन में शहबाज के साथ उसका चचेरा भाई भी था और वह बाल-बाल बच गया। इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने टॉय ट्रेन के चालक और कंपनी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने टॉय ट्रेन भी जब्त कर ली है और एलांते माल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। शिकायत में मनोरंजन सवारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिये ड्राइवर, सौरव और पिक्सी लैंड और एलांते मॉल के प्रबंधन दोनों को दोषी ठहराया गया है।

बालक के चाचा जतिंदर पाल सिंह ने पुलिस को बयान दिया है कि शाहबाज टॉय ट्रेन के तीसरे और आखिरी डिब्बे में बैठा था, जब वह अचानक प्लाजा इलाके में पलट गयी, जिससे वह नीचे फंस गया। लड़के के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे सेक्टर 32 के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दुर्घटना के समय एक बालक और एक चार साल का बालक भी डिब्बे में खेल रहे थे। डिब्बे में कोई ग्रिल नहीं थी, जिसके कारण पीड़ित बाहर गिर गया और डिब्बे के नीचे फंस गया। इससे उसकी मौत हो गई।

टॉय ट्रेन चालक सौरव की लापरवाही के कारण हुई घटना

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यह घटना सेक्टर 26 निवासी टॉय ट्रेन चालक सौरव की लापरवाही के कारण हुई। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस स्टेशन की पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर प्रारंभिक जांच के बाद टॉय ट्रेन ड्राइवर और मनोरंजन क्षेत्र का संचालन करने वाली पिक्सी लैंड कंपनी का प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ड्राइवर को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसकी जमानत मंजूर हो

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