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हिमाचल विधानसभा में बिल हुआ पारित, अब 21 साल होगी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की विधानसभा में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पास हो गया है। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

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Aug 28, 2024

Himachal Pradesh Girls Marriage Age: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) की विधानसभा में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला विधेयक पास हो गया है। विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन मंगलवार को संशोधन विधेयक पेश किया गया था, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। बता दें कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल (Dhani Ram Shandil) ने सदन में बाल विवाह प्रतिषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक- 2024) पेश किया था। जिसे बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।

“लड़कियों को आगे बढ़ने के मिलेंगे अवसर”

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि कुछ लोग लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। इस कारण से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और जीवने में आगे नहीं बढ़ते। सरकार चाहती है कि शादी की उम्र बढ़ाई जाए। लड़कियों की छोटी उम्र में शादी होने पर उनके मां बनने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। इस बिल को पारित होने पर लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे।

राज्यपाल के पास भेजा जाएगा विधेयक

बता दें कि अब इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद विधेयक कानून बनेगा और इसे लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल थी। जिसे अब सरकार ने तीन साल बढ़ाते हुए 21 कर दी है।

Updated on:
30 Aug 2024 01:03 pm
Published on:
28 Aug 2024 04:01 pm
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