Rules For Writing On Vehicles: आपने देखा होगा कि सड़कों पर चलने वाली कार और बाइक पर लोग अलग-अलग नाम लिखे होते है। अगर आप भी ऐसा करने जा रहे है तो सावधान हो जाएगी।
Rules For Writing On Vehicles: आपने देखा होगा कि सड़कों पर चलने वाली कार और बाइक पर लोग अलग-अलग नाम लिखे होते है। बहुत से लोग अपनी गाड़ी पर अपना नाम, जाति सूचक शब्द जिसमें जाट, गुर्जर, राजपूत जैसे शब्द लिखवा लेते हैं। कई गाड़ियों पर हिंदू या अलग तरह के धर्म से संबधित शब्द लिखवा देखे होंगे। लोग अपनी गाड़ी पर शौक-शौक में नाम या स्लोगन लिखवा लेते है। अगर आप भी ऐसा करने जा रहे है तो सावधान हो जाएगी। गाड़ी की नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखवाने से पहले मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के बारे जान ले, वरना बाद में आपको भारी परेशानी पड़ सकती है।
यदि आप भी अपनी गाड़ी पर नाम या स्लोगन लिखवाते है तो आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। भारत सरकार के मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत कोई भी अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन प्लेट या नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। गाड़ी के नंबर प्लेट पर किसी भी तरह का कोई स्टिकर या लेबल नहीं लगाना चाहिए।
नियमों के मुताबिक, किसी भी वाहन पर कोई जातिसूचक शब्द जैसे जाट, गुर्जर, राजपूत, या हिंदू लिखवाना गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई होती है। यातायात पुलिस ऐसे वाहन का चालान काट सकती है। नियमों के मुताबिक, नंबर प्लेट पर या इसकी जगह पर नाम और स्लोगन लिखवाते है तो उनको भारी जुर्माना भरना पड़ता है। ऐसे वाहनों का ट्रैफिक पुलिस 2500 रुपए तक चालान काट सकती है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बाइक या कार की नंबर प्लेट को खास नियम बना गए है। नियमों के मुताबिक, 70 सीसी से कम की बाइक की नंबर प्लेट में फॉन्ट की लंबाई 15 एमएम, चौड़ाई 2.5 एमएम होनी चाहिए। नंबर या अक्षर के बीच में 2.5 एमएम की खाली जगह छोड़ना जरूरी है। वहीं, 70 सीसी से ज्यादा की गाड़ी के नंबर प्लेट के फॉन्ट साइज की बात करे तो 30 एमएम लंबाई और 5 एमएम चौड़ाई हो। नंबर या अक्षर के बीच 5 एमएम का गैप जरूरी है।