राष्ट्रीय

Haryana Crime: रेप के आरोप में कोर्ट सुनाने वाली थी सजा, आरोपी ने चंद घंटे पहले जेल में दे दी जान

Haryana News: हरियाणा के सोनीपत जेल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बंद आरोपी ने जिला जेल के बाथरूम में गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया।
2 min read
• •
Updated: 4 Apr 2024, 3:27 PM IST
 court pronounce sentence on rape charges accused committed suicide in jail in Haryana

हरियाणा के सोनीपत जेल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में बंद आरोपी ने जिला जेल के बाथरूम में गमछे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। युवक के पास से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। बता दें कि आरोपी को 2 अप्रैल को अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी करार दिया था। आज सजा को लेकर फैसला आना था, लेकिन सजा के ऐलान से पहले ही आरोपी ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी।

फंदे पर लटका देख मामले अन्य बंदी ने दी जेल प्रशासन को जानकारी

सोनीपत जेल प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह करीब सवा सात बजे जिला जेल में बंद नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी गांव शेखपुरा निवासी अनूप उर्फ उत्तम ने बाथरूम में फंदा लगा लिया। जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं आया तो अन्य बंदी बाथरूम में पहुंचे तो खिड़की में गमछे के सहारे आरोपी फंदा पर लटका पाया गया। जिस पर उन्होंने कारागार प्रशासन को सूचित किया। जिस पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। अस्पताल में न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। युवक के पास से सुसाइड नोट भी मिला बताया जा रहा है।

नाबालिग से रेप का था आरोपी

बता दें कि आरोपी को 2 अप्रैल को अदालत ने नाबालिग से रेप के आरोप में दोषी करार दिया था। सजा को लेकर आज फैसला आना था, लेकिन सुबह उसका शव फंदे पर लटका मिला। बताया जा रहा है कि युवक के पास से जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसने खुद को निर्दोष बताया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दो दिन पहले कोर्ट ने दिया था दोषी करार

अनूप दुष्कर्म के मामले में जिला कारागार में बंद था। उसके खिलाफ 12 दिसंबर, 2022 को एक महिला ने शिकायत दी थी कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। जिसमें अनूप को 8 जनवरी, 2023 को मुरथल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपी का मामला कोर्ट में सुनवाई को लाया था। मृतक के ताऊ के बेटे अमित ने बताया कि अदालत ने 1 अप्रैल को उसके भाई को दोषी करार दिया था। उसे पहले 2 अप्रैल को सजा सुनाई जानी थी। 2 अप्रैल को उसे सजा सुनाने के लिए 4 अप्रैल की तारीख दी गई थी।

Updated on:
4 Apr 2024, 3:27 PM IST
Published on: