Delhi में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे तीन अभ्यर्थियों की मौत के आरोप में RAUS IAS स्टडी सर्किल के CEO अभिषेक गुप्ता और को-ऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को Rouse Avenue Court ने जमानत दे दी है।
Rouse Avenue Court ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में 'राउज आईएएस स्डटी सर्कल' में बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार हुए कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-ऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को सात दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दे दी है। इस अंतरिम जमानत के बाद देखा जाए तो मामले में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। सीईओ अभिषेक गुप्ता को रेड क्रॉस सोसाइटी में 30 नवंबर तक ढाई करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह पूरा मामला 27 जुलाई, 2024 की शाम का है जब दिल्ली में बारिश की वजह से ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU'S IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन स्टूडेंट की मौत हो गई थी।
घटना के बाद दिल्ली नगर निगम ने बिल्डिंग में नियमों का पालन न होने के आरोप में 200 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। सील हुए कोचिंग सेंटर में वह सभी कोचिंग सेंटर्स शामिल है जिनकी क्लासेस बिना परमिशन के बेसमेंट में चल रही है। हादसे के बाद एमसीडी कोचिंग सेंटर्स के बेसमेंट का जायजा लिया और उसके बाद बेसमेंट को सील कर दिया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। उसके बाद 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने कोचिंग के चारों मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया कर लिया था। वहीं, 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है