राष्ट्रीय

गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की नई गाइडलाइन, जानिए क्या-क्या बदला

WFH Advisory: दिल्ली-एनसीआर में गंभीर प्रदूषण के चलते गुरुग्राम प्रशासन ने प्राइवेट ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है और सरकारी दफ्तरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है।

2 min read
Dec 22, 2025
WFH के लिए बदली एडवाइजरी (AI Image)

Advisory for Work From Home: दिल्ली-NCR में लगातार खराब होती हवा की गुणवत्ता (AQI)के मद्देनजर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने सभी प्राइवेट संस्थानों और कॉर्पोरेट ऑफिसों से अपील की है कि वे 22 दिसंबर 2025 से अगले आदेश तक कर्मचारियों को घर से काम करने (Work From Home) की सुविधा प्रदान करें। यह सलाह केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CAQM) द्वारा 13 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Grap) के स्टेज-4 को लागू करने के बाद जारी की गई है।

ग्रैप-4 के तहत लिया गया फैसला

ग्रैप-4 के तहत ऑफिसों को 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ चलाने और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति है, ताकि सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। प्रशासन का कहना है कि यह कदम जन स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है। यदि हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता, तो और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

सरकारी और नगर निकाय ऑफिसों के नए समय

प्रदूषण नियंत्रण और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने सरकारी और नगर निकायों के ऑफिस समय में भी बदलाव किया है। ये नए समय ग्रैप-4 लागू रहने तक प्रभावी रहेंगे:

  • राज्य सरकार के सभी कार्यालय: सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक।
  • गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) और मानेसर नगर निगम (एमसीएम): सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक।
  • सोहना नगर परिषद, पटौदी मंडी नगर परिषद और फर्रुखनगर नगर समिति: सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक।
  • इन स्टैगर्ड टाइमिंग्स का उद्देश्य पीक आवर्स में ट्रैफिक को फैलाना और वाहन उत्सर्जन को कम करना है।

दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्थिति

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार, सोमवार सुबह गुरुग्राम का एक्यूआई 325 (बहुत खराब श्रेणी) और दिल्ली का एक्यूआई 366 (बहुत खराब श्रेणी) दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे के कारण प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ रहा है। पूरे एनसीआर में ग्रैप-4 के सख्त उपाय लागू हैं, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक, कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध और अन्य इमरजेंसी कदम शामिल हैं।

Updated on:
22 Dec 2025 03:19 pm
Published on:
22 Dec 2025 02:03 pm
Also Read
View All

अगली खबर