राष्ट्रीय

Delhi Riot: दिल्ली दंगा मामले में शाहरूख समेत 10 आरोपी हुए बरी, पुलिस की थ्योरी पर फिर उठे सवाल

Delhi Riot: देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में 23 से 26 फरवरी के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 53 लोगों की जान गई थी। करीब 4 दिनों तक दिल्ली में चले दंगों में जान-माल का काफी नुकसान भी हुआ था।
2 min read
Sep 14, 2024
Delhi Riot 2020
Delhi Riot 2020

Delhi Riot: देश की राजधानी दिल्ली में साल 2020 में 23 से 26 फरवरी के बीच हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 53 लोगों की जान गई थी। करीब 4 दिनों तक दिल्ली में चले दंगों में जान-माल का काफी नुकसान भी हुआ था। कई लोगों के घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। अब इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने 10 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं थे। इसलिए उन्हें बरी किया जाता है।

कोर्ट ने इन आरोपियों को किया बरी

कड़कड़डूमा कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरूख, राशिद, आजाद, अशरफ अली, परवेज, मोहम्द फैसल, राशिद और मोहम्मद ताहिर को बरी कर दिया। कोर्ट ने आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के 3 गवाहों के बयान और सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सभी आरोपियों पर लगाए गए आरोप संदेह से परे सिद्ध नहीं थे। 

क्या है मामला

एक व्यक्ति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि दंगे के दौरान दंगाइयों ने सोने-चांदी की ज्वेलरी के साथ दो लाख रुपये की नकदी लूट ली थी। व्यक्ति ने 1 मार्च 2020 को यह शिकायत दर्ज कराई थी।

53 लोगों की गई थी जान

बता दें कि साल 2020 में फरवरी में हुए सांप्रदायिक दंगों में करीब 53 लोगों की मौत हुई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इस दंगे में जान माल का भी काफी नुकसान हुआ था। दिल्ली पुलिस ने दंगों से जुड़ी कुल 758 एफआईआर दर्ज की है। जिनमें 2619 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2094 लोग जमानत पर बाहर है।

Updated on:
14 Sept 2024 03:51 pm
Published on:
14 Sept 2024 03:51 pm