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कार के Driving Licence लाइसेंस पर चला सकतें हैं ट्रैक्टर? एक्सीडेंट पर बीमा क्लेम करने पर कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

Driving Licence Rules: मोटर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 10 के अनुसार सभी ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की कैटेगरी की पहचान होनी चाहिए। इसमें ये बात क्लीयर होनी चाहिए कि लाइसेंस धारक को कौन सा वाहन चलाने की अनुमति है।

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Driving Licence: मोटर वाहन अधिनियम (MVA) की धारा 10 के अनुसार सभी ड्राइविंग लाइसेंस में वाहनों की कैटेगरी की पहचान होनी चाहिए। इसमें ये बात क्लीयर होनी चाहिए कि लाइसेंस धारक को कौन सा वाहन चलाने की अनुमति है। हल्के मोटर वाहन (LMV) और परिवहन वाहन को दो अलग-अलग कैटगिरी में बांटती है। MVA सेक्शन 2(21) के तहत, LMV को एक परिवहन वाहन या बस के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका कुल वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं हो। क्या आप लाइट मोटर व्हीकल (LMV) के ड्राइविंग लाइसेंस पर ट्रैक्टर चला सकते हैं? आइए जानते हैं-

Karnataka HC

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को ट्रैक्टर चलाने की अनुमति है, बशर्ते उसका भार 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। यदि ट्रैक्टर चालक दुर्घटना का कारण बनता है तो बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। जस्टिस के.नटराजन की बेंच ने बीमा कंपनी अपील को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया। कंपनी ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी जिसने कंपनी को बीमा क्लेम देने के निर्देश दिए थे।

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