महाराष्ट्र के स्कूल और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) निरीक्षण के बाद ऐसे ड्रिंक बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
महाराष्ट्र के स्कूल और कॉलेजों के 500 मीटर के दायरे में कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक नहीं बेची जा सकेगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) निरीक्षण के बाद ऐसे ड्रिंक बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने विधान परिषद में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में एनर्जी ड्रिंक के विज्ञापनों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस विधायक विधायक सत्यजीत तांबे ने विधान परिषद में कहा था कि राज्य में किराना दुकान, मॉल और स्कूल, कॉलेज के आसपास की दुकानों में कम कीमत पर कैफीन युक्त एनर्जी ड्रिंक बेची जा रही है। यह बच्चों के लिए नशे की तरह खतरनाक हैं।
इसके बाद मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने स्कूल परिसर के 500 मीटर के दायरे में कैफीनयुक्त पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की।