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महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, सरकारी बंगला खाली करने से जुड़ा मामला

Mahua Moitra: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की सासंदी जाने के बाद आवास और शहरी मंत्रालय की ओर से तीसरी बार नोटिस भेजा गया है। जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट का रुख किया है।

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Mahua Moitra

लोकसभा से निष्कासित तृणमूल कांग्रेस की दिग्गज नेता महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने के लिए संपदा निदेशालय का 16 जनवरी को उनको एक नोटिस भेजा था। जिसकेबाद उन्होंने एक बार फिर अदालत का रुख किया है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका वापस लेने के लिए और संबंधित अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी थी।


[typography_font:14pt;" >कैश फॉर क्वेरी मामले में गई सांसदी

मालूम हो कि टीएमसी नेता को बीते साल यानी 8 दिसंबर को कैस फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया था। इसके बाद आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने ओर से उन्हें 7 जनवरी तक बंगला खाली करने की बात कही गई थी। इसके बाद 8 जनवरी को डीओई ने एक नोटिस जारी कर उनसे तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली क्यों नहीं कीं। 12 जनवरी को उन्हें एक और नोटिस जारी किया गया था।

Updated on:
18 Jan 2024 05:11 pm
Published on:
18 Jan 2024 05:09 pm