सरकार के आदेशानुसार, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की आयु छूट मिलेगी। वहीं, योजना के पहले बैच के अग्निवीरों को विशेष रूप से पांच साल की छूट का लाभ दिया जाएगा।
Agniveer Army: हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का सराहनीय कदम उठाया है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आदेश में पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट देने की घोषणा की गई। यह फैसला राज्य के उन युवाओं के लिए वरदान साबित होगा जो अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर समाज में वापस लौट रहे हैं।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि हरियाणा के निवासी पूर्व अग्निवीर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में राहत पाएंगे। यह छूट सैन्य सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, ताकि उनकी उम्र भर्ती की सीमा से अधिक न हो जाए।
सरकार के आदेशानुसार, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की आयु छूट मिलेगी। वहीं, योजना के पहले बैच के अग्निवीरों को विशेष रूप से पांच साल की छूट का लाभ दिया जाएगा। यह प्रावधान उन 2,227 अग्निवीरों के लिए है, जो पहले बैच में भर्ती हुए थे। इससे उनकी सरकारी नौकरी की राह आसान हो जाएगी।
हरियाणा में अब तक कुल 7,228 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। इनमें पहले बैच में 2,227, दूसरे में 2,893 और तीसरे बैच में 2,108 युवा शामिल हैं। चार साल की सेवा के बाद लौटने पर कई अग्निवीरों की उम्र सामान्य भर्ती की आयु सीमा पार कर जाती है। यह फैसला उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और समाज में सम्मानजनक भूमिका निभाने का मौका देगा।
यह निर्देश राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि इस फैसले को ईमानदारी से अमल में लाया जाए, ताकि कोई पात्र अग्निवीर वंचित न रहे। इससे अग्निवीरों का मनोबल बढ़ेगा और वे देशसेवा के बाद राज्यसेवा में योगदान दे सकेंगे।