इंडिगो एयरलाइंस को दिल्ली उपभोक्ता फोरम ने 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक महिला यात्री को बाकू से दिल्ली की फ्लाइट में गंदी और दागदार सीट दी गई थी। फोरम ने एयरलाइंस को मुआवजा और 25,000 रुपये की अदालती लागत देने का निर्देश दिया है
इंडिगो एयरलाइंस पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले इंडिगो फ्लाइट में एक महिला को गंदी और दागदार सीट उपलब्ध कराई गई थी। जिसको लेकर, उसने दिल्ली के उपभोक्ता फोरम में अपील की थी।
अब इस मामले में उपभोक्ता फोरम में इंडिगो एयरलाइंस ठहराया है। इसके साथ फ्लाइट में महिला को हुई असुविधा के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।
यात्री का नाम पिंकी है। उन्होंने आरोप लगाया था कि इस साल 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा के दौरान फ्लाइट में उन्हें गंदी और दागदार सीट दी गई थी।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले को लेकर उन्होंने एयरलाइन्स कंपनी से शिकायत भी की, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया।
उधर, इंडिगो ने भी महिला के दावे का खंडन किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्होंने पिंकी की समस्या का संज्ञान लिया और उसे एक अलग सीट दी, जिस पर उन्होंने अपनी मर्जी से यात्रा की और नई दिल्ली तक अपनी यात्रा पूरी की।
साक्ष्यों के आधार पर फोरम ने 9 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि हम मानते हैं कि इंडिगो से चूक हुई है। महिला को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के संबंध में, हमारा मानना है कि उसे मुआवजा दिया जाना चाहिए। तदनुसार, हम इंडिगो को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हैं।
इसके साथ, इंडिगो को मुकदमे के खर्च के रूप में 25,000 रुपये का भी भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि इंडिगो की फ्लाइट में कुछ ही दिनों पहले एक यात्री ने दूसरे यात्री को थप्पड़ जड़ दिया था। इस मामले को लेकर खूब बवाल हुआ था। अब मामले में इंडिगो ने एक्शन भी ले लिया है।
दरअसल, इंडिगो ने मुंबई-कोलकाता फ्लाइट में सहयात्री को थप्पड़ जड़ने वाले व्यक्ति को अपनी फ्लाइट से यात्रा करने से प्रतिबंधित कर दिया है।
फ्लाइट हुई इस घटना के बाद विमान जैसे ही कोलकाता पहुंची, यात्री को हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों को सौंप दिया गया और उसे उपद्रवी घोषित कर दिया गया।