Interview case: जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।
Gangster Lawrence Bishnoi: जेल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू मामले को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस को जेल में स्टूडियो और वाईफाई जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गईं। कोर्ट ने 2023 में बठिंडा जेल में रहने के दौरान लॉरेंस के इंटरव्यू मामले की नए सिरे से जांच का आदेश दिया। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और लपिता बनर्जी की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारियों ने जेल में अपराधी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इससे अपराध का महिमामंडन होता है। अपराधी और उसके सहयोगियों द्वारा जबरन वसूली समेत अन्य अपराधों को बढ़ावा मिलने की आशंका रहती है।
कोर्ट ने पूछा, डीजीपी ने यह क्यों कहा कि पंजाब की जेल में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ? इसमें शामिल अधिकारियों पर आपराधिक षडयंत्र अधिनियम की धारा 120-बी क्यों लागू नहीं की गई? कोर्ट ने आदेश दिए कि नई एसआइटी का गठन किया जाए। वह उकसावे, जालसाजी और आइटी एक्ट के तहत जांच करे। एसआइटी छह हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट को बताया गया था कि मामले में पंजाब पुलिस के सात अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आठ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।
कोर्ट ने इस मामले से निपटने के लिए भगवंत मान की अगुवाई वाली राज्य सरकार की भी खिंचाई की और कहा कि निचले स्तर के अधिकारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। निलंबित अधिकारियों में सिर्फ दो गजेटेड अधिकारी थे, जबकि बाकी जूनियर कर्मचारी थे। कोर्ट ने इंटरव्यू के मामले में वरिष्ठ अफसर की तरफ से हलफनामा न दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए।