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Pakistan: इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खां को बड़ी राहत- कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश

Islamabad High Court: इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है।  

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 Islamabad High Court orders to release former pakistani PM Imran Khan

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में राहत देते हुए पाकिस्तान सरकार को तुरंत उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। बता दें कि इमरान खां इस पाकिस्तान के सबसे खतरनाक अटक जेल में बंद हैं।

तोशाखाना मामले में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर विदेश से मिले देश के प्रधानमंत्री को मिले तोहफों की जानकारी छिपाने और कीमती उपहारों को सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाए उसे बेचने के आरोप में इस्लामाबाद की एक ट्रायल कोर्ट ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) की तरफ से दायर मामले में दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा के साथ ही उनके पांच साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई थी।

हालांकि, इस केस में इमरान ने अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। उन्होंने मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के जज के पास भेजने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसने उन्हें दोषी ठहराया था।

चीफ जस्टिस ने इमरान को दी राहत

कोर्ट से सजा मिलने के बाद इमरान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंडपीठ ने जेल की सजा के खिलाफ सुनवाई करते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही इमरान खान की कानूनी टीम ने आज हाई कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। इस याचिका में अधिकारियों को पांच अगस्त के बाद इमरान के खिलाफ दायर किसी भी मामले में उनको गिरफ्तार करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी का दावा- दिसंबर में लोकसभा चुनाव करा सकती है BJP, हिंदु-मुसलमान को दुश्मन बना दिया

Published on:
29 Aug 2023 03:43 pm
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