महाराष्ट्र सरकार ने अब राज्य में कोरोना नियमों का उल्लघंन करने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अब नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।
नई दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट 'ओमीक्रोन' को लेकर दुनियाभर की चिंता बढ़ गई है। इसके चलते सरकार सख्त गाइडलाइन जारी कर रही हैं। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने भी सख्त फैसला लिया है। दरअसल, सरकार ने अब राज्य में कोरोना नियमों का उल्लघंन करने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अब नियमों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना हो सकता है।
लगेगा 50 हजार रुपए का जुर्माना
सरकार द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार सीएबी का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं कोई व्यक्ति किसी ऐसे संगठन के परिसर में सीएबी का उल्लंघन करता है, जहां यह लागू है तो उसपर 10 हजार रुपए का जुर्माना होगा। इसके अलावा कोई संगठन स्वयं सीएबी का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे 50,000 रुपए का जुर्माने देना पड़ सकता है। वहीं नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर महामारी के दौरान उसे बंद कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही निजी टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। जबकि परिवहन एजेंसी के मालिक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग करने के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य है।
राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार सख्त है। हम जल्द ही अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नियम जारी करेंगे। इसके लिए सरकार, मुंबई नगर निकाय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से काम कर रही है। बता दें कि विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। वहीं राज्य में आने वाले घरेलू यात्रियों का या तो टीकाकरण किया जाएगा या उन्हें संक्रमित न होने की 72 घंटे पहले की रिपोर्ट दिखानी होगी।
वहीं मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हम सतर्क हैं। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी यात्रियों को अलग कर लिया जाएगा और उनका कोरोना परीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा अन्य देशों से आने वाले यात्रियों की भी जांच की जाएगी।