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राष्ट्रीय लोक अदालत आज, ट्रैफिक चालान माफ करवाने वाले ये डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचे कोर्ट

आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जा रहा है। इसमें लाखों ट्रैफिक चालानों सहित कई मामले सुलझाए जाएंगे। यदि आप अपना ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट ले जाना न भूलें।

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Sep 13, 2025
कोर्ट (फाइल फोटो पत्रिका)

देश भर में लंबित कानूनी मामलों को कम करने और त्वरित न्याय प्रदान करने की दिशा में आज पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। हर राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय कानूनी पहल का उद्देश्य लाखों ट्रैफिक चालानों सहित कई मामलों का सौहार्दपूर्ण समझौते और समाधान के माध्यम से निपटारा करना है।

वहीं, जिन लोगों ने यातायात नियमों का उल्लंघन जैसे मामूली अपराध किए हैं, जैसे कि तेज गति से गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, सीटबेल्ट न पहनना, या प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र जैसे वैध दस्तावेज़ों का अभाव, वे अपने मामलों के निपटारे के लिए अपनी स्थानीय अदालतों में जा सकते हैं। कई मामलों में लोग अपराध की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर, जुर्माने में उल्लेखनीय कमी या पूरी छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत आज यानी शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा।

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ट्रैफिक चालान माफ करवाने के लिए लोक अदालत में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे?

यदि आप ट्रैफिक चालान माफ करवाना चाहते हैं तो चालान की एक से ज्यादा फोटोकॉपी लेकर जाएं। इसमें ट्रैफिका चालान नंबर, गाड़ी नंबर और तारीख सही से दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ ही, बाइक या कार की RC की ऑरिजनल कॉपी और एक सत्यापित कॉपी साथ लेकर जाएं। साथ ही, ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी फोटोकॉपी लेकर जाएं। वहीं, अपने साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी में से कोई एक पहचान प्रमाण जरूर लेकर जाएं। अगर आपको पुलिस या कोर्ट से ट्रैफिक उल्लंघन का नोटिस मिला है तो उसकी भी एक कॉपी जरूर लेकर जाएं। अगर आपका ट्रैफिक चालान आंशिक रूप से भुगतान किया है, तो आपको उसकी रसीद भी साथ लेकर जाना चाहिए। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।

Published on:
13 Sept 2025 10:37 am
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