PM Modi Big Gift : पीएम मोदी सरकार ने सरोगेसी से मां और पिता बनने वालों को छह माह का मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है। इसके साथ ही पिता को भी 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा।
PM Modi Big Gift : सरकारी महिला कर्मचारी अब सरोगेसी से मां बनने पर छह महीने का मातृत्व अवकाश ले सकेंगी। पिता भी 15 दिन का पितृत्व अवकाश ले सकता है। केंद्र सरकार ने इस मामले में 50 साल पुराने नियम में संशोधन किया है। सरोगेसी का मतलब किराए की कोख के जरिए बच्चे का जन्म है। कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में बदलाव किया है।
इसके मुताबिक सरोगेसी की दशा में सरोगेट मां के साथ पालक मां को, जिसके दो से कम बच्चे हैं, 180 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इसी तरह सरोगेसी से बच्चा होने के मामले में पालक पिता को बच्चे के जन्म की तारीख से छह माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। अब तक सरोगेसी के जरिए बच्चे के जन्म पर सरकारी महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश देने का कोई नियम नहीं था।
अब तक के नियमों के मुताबिक किसी सरकारी महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को दो बड़े बच्चों की शिक्षा, बीमारी और अन्य जरूरतों के लिए पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। संशोधित नियमों में स्पष्ट किया गया कि सरोगेट मां का अर्थ वह महिला है, जो कमीशनिंग मां की ओर से बच्चे को जन्म देती है। पालक पिता का अर्थ सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे के पिता से है।