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इस राज्य में होली के जश्न पर पुलिस ने लगाई रोक, बीजेपी विधायक ने बताया कांग्रेस सरकार का ‘तुगलकी फरमान’

Holi 2025: होली के जश्न पर पुलिस द्वारा लगाई रोक पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह भड़क गए है। राज्य सरकार की तीखी आलोचना करते हुए बीजेपी नेता ने गुरुवार को इसे तुगलकी फरमान बताया है।

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Mar 13, 2025
हैदराबाद में होली के जश्न पर पुलिस ने लगाई पाबंदी

Holi 2025: देशभर होली का ​त्योहार बड़ी धूमधााम से मनाया जा रहा है। होली और जुमा (शुक्रवार) एक साथ पड़ रहे हैं, ऐसे में कई राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। इसी बीच हैदराबाद पुलिस ने होली मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया हैं। पुलिस के मुताबिक, वाहनों की समूह में आवाजाही पर रोक रहेगी और बिना मर्जी के किसी पर रंग फेंकने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

बीजे​पी विधायक ने बताया 'तुगलकी फरमान'

हैदराबाद में होली के जश्न पर पुलिस द्वारा लगाई रोक पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजा सिंह भड़क गए है। राज्य सरकार की तीखी आलोचना करते हुए बीजेपी नेता ने गुरुवार को इसे तुगलकी फरमान बताया है।

रमजान के दौरान उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

राजा सिंह ने आरोप लगाया कि यह आदेश कांग्रेस सरकार के इशारे पर जारी किया गया है। उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से पूछना चाहता हूं। रमजान के 30 दिनों के दौरान, लोग रात में बाइक और समूहों में कैसे घूमते हैं, क्या यह तेलंगाना के नौवें निजाम रेवंत रेड्डी और पुलिस अधिकारियों को दिखाई नहीं देता? इन 30 दिनों के दौरान हैदराबाद में कितना उपद्रव होता है? उन्होंने सवाल किया कि क्या उन्हें ऐसा करने वालों के खिलाफ ऐसा 'फेयरमैन' जारी करने का कोई विचार नहीं आया?

रेवंत रेड्डी की नौवें निजाम से की तुलना

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर एक विशेष समुदाय का गुलाम और हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तुलना नौवें निजाम से करते हुए कहा कि उनके पूर्ववर्ती के चंद्रशेखर राव आठवें थे। उन्होंने टिप्पणी की, निजाम अपने दौर में हिंदुओं को परेशान करते थे। रेवंत रेड्डी निजाम की तरह व्यवहार कर रहे हैं।

'बिना मर्जी के रंग डाला तो होगी कार्रवाई'

पुलिस अधिसूचना के मुताबिक, दोपहिया वाहन और अन्य वाहन सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर समूहों में नहीं चल सकते हैं। इससे शांति भंग, असुविधा या खतरा पैदा हो सकता है। ​इसके अलावा बिना किसी की मर्जी के व्यक्तियों, स्थानों या वाहनों पर रंग या रंगीन पानी फेंकने और सार्वजनिक क्षेत्रों में रंग लगाने पर भी प्रतिबंध है।

पुलिस गाइडलाइंस ने जारी की गाइडलाइंस

पुलिस गाइडलाइंस के अनुसार, ये प्रतिबंध 13 मार्च को शाम 6 बजे से 15 मार्च को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त, पुलिस ने 14 मार्च को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक शराब/ताड़ी की दुकानों और बार (सितारा होटलों और पंजीकृत क्लबों को छोड़कर) को बंद करने का निर्देश दिया है।

Updated on:
13 Mar 2025 09:53 pm
Published on:
13 Mar 2025 06:47 pm
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